कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश - 04/02/2022
No: एफ 35-09/2020/सी-2/दो Dated: Feb, 04 2022
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश - 04/02/2022
संदर्भ - विभागीय समसंख्यक परिपत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/सी-2/दो, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 परिपत्र दिनांक 05 जनवरी, 2022, परिपत्र दिनांक 14 जनवरी, 2022 एवं परिपत्र दिनांक 31 जनवरी, 2022
राज्य शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्त किया जाता है । विवाह आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाईजर का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2/ उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों की शेष कंडिकायें यथावत लागू रहेंगी । उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे । इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे |