राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र की व्यवस्था लागू किया जाना
No: F 9-4/2022 Dated: Feb, 03 2022
राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र की व्यवस्था लागू किया जाना
संदर्भ :- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 9-10/2014/नियम/चार, दिनांक 29-11-2014
म.प्र. शासन के पेंशनर / परिवार पेंशनर को पेंशन वितरण संस्था में प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व की प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया था। उक्त व्यवस्था वर्तमान में भी प्रचलित है।
अस्वस्थ एवं अति वरिष्ठ पेंशनर/परिवार पेंशनरों को डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र तैयार करने एवं प्रस्तुत करने हेतु नियत केन्द्र (कियोस्क) तक पहुंचने में होने वाली असुविधा के दृष्टिगत म.प्र. राज्य के पेंशनर/परिवार पेंशनरों हेतु भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के परिपत्र दिनांक 20.09.2021 के अनुरूप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की Door Step Service For Submission of Digital Life Certificate सेवा अतिरिक्त विकल्प के रूप में ( सशुल्क ) प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या पोस्ट आफिस से संपर्क कर नियत शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकेगी। पेंशनर/परिवार पेंशनर को मूलभूत जानकारी जैसे पेंशन आई.डी. , पेंशन पेमेंट आर्डर , पेंशन वितरण विभाग / संस्था की जानकारी , बैंक विवरण , मोबाईल नम्बर , आधार नम्बर आदि जानकारी पोस्ट मैन को उपलब्ध करानी होगी। पोस्ट मैन द्वारा बायोमेट्रिक डिवाईस से पेंशनर का सत्यापन कराते हुये डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट कर जीवन प्रमाण पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा।