राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना
No: एफ-9/3/2003/नियम/चार Dated: Dec, 29 2005
संदर्भ:- No: एफ-9/3/2003/नियम/चार, Dated: Apr 13, 2005
राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना