No: एफ-9-3/2003/नियम/चार Dated: Oct, 12 2012

राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागूू की जाना

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