No: एफ-9/3/2003/नियम/चार Dated: Apr, 13 2005

राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अशंदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना

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