No: एफ 1-196/राजस्व/राहत/2021/947 Dated: Sep, 24 2021

कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों / आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में दिशा-निर्देश

 

विषयांतर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली का पत्र क्रमांक No. 16/11/2021-RR दिनांक 11.09.2021 की प्रति संलग्न है। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 30.06.2021 W.P.(C) संख्या 539/2021 और W.P.(C) संख्या 554/2021 के अनुसरण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12(iii) के तहत कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता (Ex-gratia) देने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है ।

2/ कोविड-19 एक अभूतपूर्व आपदा है, पिछले डेढ वर्षों से वायरस के नए वेरिएंट के प्रभाव से मृतकों की संख्या में वृद्धि जारी है। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में विशिष्ट आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पर्याप्त निधि उपलब्ध हो । यद्यपि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार प्रदान नही की जाएगी । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000.00 रुपये (पचास हजार) निर्धारित किए हैं । अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।

3/ संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 से 22 सितंबर 2021 तक कुल 13563 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है। उसकी जिलेवार जानकारी संलग्न है । संबंधित परिवार विभाग द्वारा जारी निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रारूप संलग्न है। आवेदक के पास CDAC द्वारा जारी COVID-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

4/ यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)/जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करेंगे एवं अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए ।

5/ अपने जिले में प्रचार-प्रसार के माध्यम से नागरिकों को इस सहायता के बारे में जागरूक करें तथा दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

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