No: 1/1/2020-E-II (B) Dated: Apr, 23 2020

Freezing of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Central Government pensioners at current rates till July 2021

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा।

2. जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।

3. ये आदेश सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होंगे।

 

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