कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के मध्यनजर उपापन के लिये किये गये अनुबंधों की समयावधि में वृद्धि बाबत्
No: प.3(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2020 Dated: Jun, 08 2020
राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग
क्रमांक: प.3(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2020 | जयपुर, दिनांक : 08.06.2020 |
परिपत्र
विषय : कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के मध्यनजर उपापन के लिये किये गये अनुबंधों की समयावधि में वृद्धि बाबत्।
कोविड-19 महामारी के कारण सम्पूर्ण देश में लागू लॉकडाउन की परिस्थतियों के कारण माल, सेवाओं एवं मानव श्रम के संचालन पर गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पाबंदियां लगाई गई जिससे परिवहन एवं यातायात भी प्रभावित हुआ है। ऐसी परिस्थतियों में संवेदकों को अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है तथा वे अपने संविदात्मक दायित्वों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कर पाये हैं।
उपरोक्त स्थितियों के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन की स्थिति के कारण प्रभावित हुयी माल एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं संकर्मों के निष्पादन के संदर्भ में दिनांक 19.2.2020 के पश्चात् पूर्ण होने वाले संविदात्मक दायित्वों को पूर्ण करने की अवधि अधिकतम छ: माह तक बढ़ाने पर संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं पर बिना परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damages) आरोपित किये विचार किया जावे। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के तहत यह अभिवृद्धित समयावधि प्रकरण विशेष एवं महामारी के कारण प्रभावित निष्पादन पर आधारित होगी तथा संवेदक के दिनांक 19.2.2020 को संविदा से संबंधित अन्य दायित्वों के निर्वहन में दोषी नहीं होने पर ही लागू होगी।
उपरोक्त कारण के अलावा प्रत्येक अनुबंध में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जावे।
समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।
(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग