No: प.2(1)एफडी/एसपीएफसी Dated: May, 06 2020

केवल COVID-19 के प्रबंधन के लिए माल और सेवाओं की खरीद के लिए खाद्य विभाग, राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और जिला कलेक्टरों (आपूर्ति) को धारा 58 के तहत छूट

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