शासकीय वाहनों की पात्रता एवं क्रय
No: 1571/ब-4/चार Dated: Jan, 03 2020
वित्त निर्देश 1/2020
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर
क्रमांक 1571/ब-4/चार | नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/01/2020 |
प्रति,
शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
विषय : शासकीय वाहनों की पात्रता एवं क्रय
सदर्भ :- 1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1217/2009/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 01.12.2009 (वित्त निर्देश 36/2009)
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 834/वित्त/ब-4/चार/2011 दिनांक 16.05.2013 (वित्त निर्देश 19/2011) 3. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1052/ब-4/चार, दिनांक 19.9.2013 (वित्त निर्देश 58/2013)
4. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1926/ब-4/चार, दिनांक 31.03.2016 (वित्त निर्देश 07/2016)
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उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन क्रमांक-4 में उल्लिखित बिन्दु क्रमांक-5 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :
बिन्दु क्रमांक 05 :- वाहन उपयोग करने वाले प्राधिकारी के आधार पर नये वाहन क्रय हेतु निम्नानुसार संशोधित वित्तीय सीमा निर्धारित की जाती है :
(अ) माननीय मंत्रीगण/सचिव अथवा सचिव से उच्च स्तर के अधिकारी तथा जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के उपयोग हेतु ₹7.50 लाख की सीमा तक, तथा ।
(ब) (अ) के अलावा अन्य अधिकारी, जिन्हें वाहन की पात्रता है, उनके उपयोग हेतु ₹6.50 लाख की सीमा तक।
संदर्भित ज्ञापन क्रमांक-1 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत रहेंगें ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(सतीश पाण्डेय)
अपर सचिव