शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन
No: 118/F-2015-04-02007/ब-4/चार Dated: Jun, 02 2020
वित्त निर्देश 13/2020
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
क्रमांक 118/F-2015-04-02007/ब-4/चार | नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/06/2020 |
प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़
विषय :- शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन।
संदर्भ :-- वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 88/F-2015-04-02007/ब-4/चार, दिनांक 27.05 2020 (वित्त निर्देश 12/2020)
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वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए है।
2- उक्त निर्देश के कंडिका 2.1 में यह निर्देश है कि "जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, किन्तु नियुक्ति शेष है उनके लिए भी वित्त विभाग की अनुमति
पुनः प्राप्त की जाए।"
यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि ऐसे प्रकरणों में जिन पर वित्त विभाग की सहमति उपरांत भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उस पर क्या कार्यवाही की जावें ? यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, किन्तु नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए।
3- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि Covid-19 के वर्तमान संक्रमण को देखते हुए प्रशिक्षण मद से व्यय प्रतिबंधित रहेगा।
4- शेष निर्देश यथावत् रहेगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(सतीश पाण्डेय)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग