चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग-दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन
No: एक 760/2037/2019/नियम/चार Dated: May, 23 2020
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल
कमांक एक 760/2037/2019/नियम/चार |
भोपाल, दिनांक 23 -5 - 2020 |
प्रति,
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश।
विषय : चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग-दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन ।
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मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो में चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3--1/17/234/ 2017/नियम/चार, दिनांक 25-2-2017 से प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार के सरल कमांक 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :
Sr. No. |
Description |
Authority Competent to exercise the Powers |
Extent of delegation |
Conditions |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3. |
CMC/AMIC of the equipment |
1.Joint Director or Superintendent2.Superintendent |
Up to Rs. 5.00 -Lakh in each caseUp to Rs. 2.00 Lakh in each case |
- |
2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(अजय चौबे )
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग