No: एफ 9-2/2024/नियम/चार Dated: Mar, 15 2024

पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत - 15/03/2024

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2023/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2023 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2023 से (भुगतान माह अगस्त, 2023) से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन / परिवार पेंशन पर 221% की दर से एवं सातवे वेतनमान में 42% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है। 

2. म.प्र. शासन, वित्त विभाग के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 15.03.2024 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 15.03.2024 से म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर / परिवार पेंशनर को 01.03.2024 से सातवें वेतनमान में 46% एवं छठवें वेतनमान में 230% मंहगाई राहत दिये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

3. छत्तीसगढ़ शासन की उपरोक्तानुसार सहमति के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 मार्च, 2024 (भुगतान माह अप्रैल 2024) से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

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