No: एफ 4-3/2024/नियम/चार Dated: Mar, 15 2024

निगम मंडल महंगाई भत्ता - पांचवां एवं चतुर्थ वेतनमान - 15/03/2024

विषय - राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में वृद्धि।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2023 / नियम / चार, भोपाल, दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं से राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों जो कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 (चतुर्थ वेतनमान) अथवा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 (पांचवा वेतनमान) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2023 ( भुगतान माह फरवरी, 2023) से क्रमश: 1305% एवं 280% की दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:-

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