No: 3 Dated: Oct, 24 2018

राज्य के अंदर या बाहर वायुयान / रेल से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिये अथवा बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी /आटो रिक्शा / बस से की गयी यात्रा के संदर्भ अभिश्रव / विपत्र की अनिवार्यता के सम्बंध में स्पष्टीकरण

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