अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित कराने हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने बाबत्
No: प.12(3)वित्त/अंकेक्षण/2017 Dated: Jun, 08 2020
राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग
क्रमांक : प.12(3)वित्त/अंकेक्षण/2017 | जयपुर, दिनांक 08-06-2020 |
समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव राजस्थान,
जयपुर
विषय : अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित कराने हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने बाबत्।
इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.09.2019 के माध्यम से अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के उत्त्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित कराने हेतु प्रशासनिक विभाग (शासन सचिवालय) के स्तर पर संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी (Nodal Officers) नियुक्त करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे परन्तु अधिकांश विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त करके नवीनतम सूचना से जन लेखा समिति, विधानसभा, प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/आर्थिक एव राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत नहीं कराया गया है।
अतः अनुरोध है कि प्रशासनिक विभाग (शासन सचिवालय) के स्तर पर संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी (Nodal Officers) नियुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें तथा उनके नाम, पदनाम, उनके कार्यालय, आवास एवं मोबाइल नं. आदि की जानकारी जन लेखा समिति, राजस्थान विधानसभा, प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग को प्रेषित की जावें। नोडल अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में नोडल अधिकारी का चार्ज संभलवाया जावें तथा उसकी सूचना संबंधित प्राधिकारियों को भी प्रेषित की जावे। ये नोडल अधिकारी अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रेषित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष नोडल अधिकारियों की सूची अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करना सुनिश्चित करेगें तथा उसको समय-समय पर अद्यतन करते रहेगें। जिन विभागों में पूर्व में सूचना प्रेषित कर दी है तथा उस सूचना में कोई परिवर्तन नहीं है उन्हें पुन: सूचना भिजवाने की आवश्यकता नहीं है।
भवदीय,
(निरंजन आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,वित्त