No: 2158 Dated: Mar, 01 2019

बिहार सरकार

वित्त विभाग

सं०-एम-4-22/2015. 2158/ वि०, भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :- (1) यह नियमावली "बिहार कोषागार (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी ।
     (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
    (3) यह तुरत प्रवृत होगी ।
2. 1 अप्रैल 2019 में समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू होने के उपरांत, बिहार कोषागार संहिता 2011. के प्रावधानों के अनुकूल, प्रयुक्त Business Process नही होने की दशा में, बिहार कोषागार संहिता में व्यापक संशोधन अधिसूचित होने तक, वित्त विभाग को तहेतु परिपत्र-स्वरूप दिशा-निर्देश देने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। 

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(राहुल सिंह)                
सचिव(व्यय) |            
      

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