बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली 2022
No: 1327 Dated: Dec, 26 2022
बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली 2022
भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ - ( 1 ) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली 2022 कही जा सकेगी।
( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
( 3 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।
2. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को स्थापित किया जाएगा :-
“परन्तु किसी वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक अंशदान की राशि अथवा अंशदान की बकाया राशि का कुल योग आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9 (घ) के उपनियम ( 2 ) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड ग ( 1 ) में दी गयी सीमा से अधिक नहीं होगा । "
टिप्पणी- 1. आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9 (घ) के उपनियम ( 2 ) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड ग ( 1 ) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में रू0 5 (पाँच) लाख की सीमा निर्धारित की गयी है ।