No: एफ 15-01/2014/1-10 Dated: Jul, 26 2021

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में धारा 17-ए जोड़े जाने के फलस्वरूप पुलिस अधिकारी द्वारा लोक सेवकों (शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी) के विरूद्ध जाँच या पूछताछ या अन्वेषण करने हेतु पूर्वानुमति  जारी करने की प्रक्रिया।

संदर्भ:-सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2020 एवं पत्र दिनांक 06.01.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। 

2. राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि संदर्भित ज्ञापन के कारण ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस अधिकारी/अन्वेषण एजेंसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के अंतर्गत जांच करने के लिए राज्य शासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। संदर्भित ज्ञापन के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट है कि राज्य शासन ने पुलिस अधिकारी/अन्वेषण एजेंसी को अधिनियम की धारा 17-ए के अंतर्गत जांच के लिए अनिवार्यतः पूर्वानुमति प्राप्त करने के कोई निर्देश नहीं दिये हैं। वस्तुत: इस ज्ञापन के माध्यम से ऐसे प्रकरणों, जिनमें कि संबंधित पुलिस अधिकारी/अन्वेषण एजेंसी जांच करने की पूर्वानुमति प्राप्त करना वांछित समझता हो, ऐसी पूर्वानुमति दिये जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 

3. अतः इस अपनिर्वचन को समाप्त करने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 15-01/2014/1-10 दिनांक 26/12/2020 एवं दिनांक 06.01.2021 अधिक्रमित किया जाता है। इस विषय पर निर्देश पुनः पृथक से जारी किये जा रहे हैं। 

 

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