राज्य के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में उपलब्ध अनुपयोगी शासकीय सामग्री की नीलामी के माध्यम से निस्तारण हेतु
No: एफ 9-4/2020/1/5 Dated: Feb, 29 2020
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
क्रमांक एफ 9-4/2020/1/5 | नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/02/2020 |
प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
विषयः- राज्य के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में उपलब्ध अनुपयोगी शासकीय सामग्री की नीलामी के माध्यम से निस्तारण हेतु।
संदर्भ: मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 1449/4627/1(4)/78 दिनांक 28.2.1979, कमांक 2244/2726/1(4)/79 दिनांक 30.5.1980 एवं क्रमांक 4818/5780/1(4)80 दिनांक 12.11.1980
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अनुपयोगी शासकीय सामग्री के नीलामी के संबंध में संदर्भित परिपत्रों द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। वर्तमान में सामग्रियों के अवमुल्यन होने के फलस्वरूप पूर्व के सभी परिपत्र को अधिक्रमित करते हुए अनुपयोगी सामग्री के नीलामी के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किये जाते है :
राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अनुपयोगी शासकीय सामग्री की नीलामी संबंधित विभाग प्रमुख अंतर्गत कार्यालय प्रमुख के तत्वावधान में विभाग के जिला मुख्यालय द्वारा मनोनीत एक जिला अधिकारी की स्थायी समिति के माध्यम से वित्त निर्देश 03/2020 में दर्शित निर्देशिका के अनुक्रम में किया जावे ।
2/ नीलामी के संबंध में निम्न प्रणाली अपनायी जावे -
(i) 25 हजार से कम मूल्य की वस्तुएँ स्थानीय कार्यालयों में नोटिस चस्पा/विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने के बाद नीलाम की जा सकती है।
(ii) 25 हजार से 01 लाख तक के मूल्य के माल की नीलामी के सम्बन्ध में सूचना एक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावे इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट में भी अपलोड किया जावे।
(iii) 1 लाख से अधिक मूल्य के सामग्री की नीलामी वित्त निर्देश 23/2019 में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में किया जावे।
(आर.पी.राठिया)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग