No: एफ 9-4/2015/नियम/चार Dated: May, 28 2024

राज्य शासन के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय अंतरिम पेंशन पर मंहगाई राहत की स्वीकृति

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनरों को, जिनकी अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) का भुगतान चौथे अथवा पांचवे वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर निर्धारित है, को मंहगाई राहत के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।

2. राज्य शासन के उक्त श्रेणी के अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) प्राप्तकर्ता पेंशनर / परिवार पेंशनरों को देय मंहगाई राहत के संबंध में निर्णय लिया गया है कि ऐसे पेंशनरों को मंहगाई राहत का भुगतान वित्त विभाग द्वारा चौथे एवं पांचवे वेतनमान अंतर्गत निर्धारित मंहगाई भत्ते की दर को आधार मानते हुये किया जाये।

3. राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2024/नियम/चार दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा चौथे एवं पांचवे वेतनमान अंतर्गत वर्तमान में मंहगाई भत्ते की दर निर्धारित है ।

4. मंहगाई राहत के कारण किये जाने वाले भुगतान 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे होने की स्थिति उन्हें आगामी उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे अथवा उससे कम की स्थिति छोड़ दिया जायेगा।

Recent Circular