राज्य शासन के सेवा निवृत्त कार्मिकों को देय अंतरिम पेंशन पर मंहगाई राहत की स्वीकृति
No: एफ 9-4/2015/नियम/चार Dated: Jun, 08 2022
राज्य शासन के सेवा निवृत्त कार्मिकों को देय अंतरिम पेंशन पर मंहगाई राहत की स्वीकृति
संदर्भ :- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक समसंख्यक दिनांक 13/11/2017
संदर्भित परिपत्र से राज्य शासन के सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्राप्त हो रही अंतरिम पेंशन पर दिनांक 01.01.2017 से देय मंहगाई राहत की स्वीकृति आदेश जारी किए गए थे।
2. यह अनुभव किया गया है कि राज्य शासन के सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों के मंहगाई भत्ते/मंहगाई राहत में वृद्धि के जारी आदेशों के सम्यक अंतरिम पेंशन प्राप्त कर रहे कार्मिकों के मंहगाई राहत के कुछ अन्तराल उपरान्त आदेश जारी हो पाते हैं।
3. उपर्युक्त समस्या के निराकरण के लिए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि चौथे/पांचवें/छठवें/सातवें वेतनमान अंतर्गत अंतरिम पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्तों को अंतरिम पेंशन पर देय राहत अन्य समान वेतनमान में पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को देय मंहगाई राहत के अनुसार ही देय होगी।
4. वर्णित निर्णय अनुसार अंतरिम पेंशन प्राप्तकर्ताओं को भुगतान की गई मंहगाई राहत का समायोजन उनकी पेंशन अंतिम होने पर देय मंहगाई राहत से (यदि अन्तर हो तो) किया जाएगा।
5. उपर्युक्त निर्देश अनुसार कार्यवाही हेतु कृपया अपने अधीनस्थों को निर्देशित करें।