No: 4/6117 Dated: Jul, 23 2019

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

              राहुल सिंह, सचिव(व्यय) ।

सेवा में,

                 सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
                 सभी विभागाध्यक्ष,
                 सभी प्रमंडलीय आयुक्त.
                 सभी जिला पदाधिकारी,
                 सभी आरक्षी अधीक्षक

विषय :  पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए विभागीय अग्रिम/वन अग्रिम की निकासी हेतु वित्त विभागीय अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक17.04.1998 की कंडिका-15 एवं पत्रांक-3748 दिनांक-05.04.2010 में संशोधन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

                     सी.एफ.एम.एस. व्यवस्था लागू होने के उपरांत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन बिभाग द्वारा स्वीकृत योजना में प्राप्त आवंटन के अंतर्गत विभागीय कार्य के निमित्त विभागीय अग्रिम/वन अग्रिम की निकासी ए.सी. विपत्र से करने में कोषागार आपत्ति के आलोक में वित्त विभागीय अनुदेश सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 एवं वित्त विभागीय अनुदेश सं0-3748 दिनांक-05.04.2010 में वर्णित अग्रिम निकासी हेतु विभागीय आयुक्त/सचिव द्वारा विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर आदेश निर्गत करने संबंधित प्रावधान को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।

                      समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि केवल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में, विभागीय कार्य कराने की आवश्यकता के निमित्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन अग्रिम की निकासी कर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को राशि उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार आवश्यक अग्रिम राशि की निकासी के निमित्त, विभागीय आयुक्त/सचिव एवं उनके माध्यम से विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर आदेश निर्गत करने संबंधित प्रावधान को इस शर्त के साथ शिथिल किया जाता है कि 

                      पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार निकासी की गई विभागीय अग्रिम/वन अग्रिम की राशि का सामंजन नियमानुसार ससमय कराना सुनिश्चित करेगा । बित्त विभागीय अनुदेश पत्रांक- 2561 दिनांक- 17.04.1998 की कंडिका-15 एवं 3748 दिनांक 05.04.2010 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निमित्त उक्त प्रयोजन हेतु इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

विश्वासभाजन
(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) .

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