वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995, भाग-2 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रत्यायोजनों में संशोधन
No: 190/एफ 10-14/नियम/वित्त/चार/2020 Dated: Apr, 29 2020
वित्त निर्देश-07/2020
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर
क्र.190/एफ 10-14/नियम/वित्त/चार/2020 | नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/4/2020 |
प्रति,
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर
विषयः वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995, भाग-2 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रत्यायोजनों में संशोधन।
संदर्भ:- 1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 259/एफ 2013-17-00077/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2013 (वित्त निर्देश 42/2013)
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 188/एफ 2013-17-00077/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल, 2020 (वित्त निर्देश 06/2020)
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वित्त निर्देश 42/2013 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के सरल क्रमांक 5 में आंशिक संशोधन करते हुए इस आदेश के जारी होने से 30 मई, 2020 तक की अवधि के लिए सिविल सर्जन सह कार्यालय अधीक्षक (Civil Surgeon cum Office Superintendent) को प्रत्यायोजित अधिकार रूपये 1 लाख प्रति इंडेन्ट तक (Up to Rs. 1 Lakh per indent) के स्थान पर रूपये 2 लाख प्रति इंडेन्ट तक (Up to Rs. 2 Lakhs per indent) प्रत्यायोजित किया जाता है।
2/ वित्त निर्देश 06/2020 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (Chief Medical & Health Officer) को प्रत्यायोजित अधिकार की अवधि 30 मई, 2020 तक बढ़ाई जाती है। 3/ 30 मई, 2020 के पश्चात् वित्त निर्देश 42/2013 के अनुसार ही प्रत्यायोजन लागू रहेगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(डॉ.ए.के.सिंह)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग