No: बी-7-(ए)-10-2016-2-पाँच (21) Dated: Aug, 09 2016

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्र. बी-7-()-10-2016-2-पाँच (21).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में, उप-नियम (3) के पश्चात् पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् -

 "परन्तु उन लिपिकीय कर्मचारियों को जिन्होंने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो पदोन्नति के लिए लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त होगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस.डी. रिछारिया, उपसचिव,

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