No: एफ 12-14/2009/नियम/चार Dated: Feb, 05 2013

Amendment in M.P.Civil Services (Commutation of Pension) Rules,1996- Commuted pension portion will be restored after 15 years from the date of retirement.

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन)नियम 1996 में संशोधन- पेंशन का कम्यूट किया हुआ भाग सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद प्रत्यावर्तित हो जावेगा.

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