वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995, भाग-2 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रत्यायोजनों में संशोधन
No: 188/एफ 10-14/नियम/वित्त/चार/2020 Dated: Apr, 04 2020
वित निर्देश 06/2020
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर
क्र. 188/एफ 10-14/नियम/वित्त/चार/2020 | नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4/4/2020 |
प्रति,
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर
विषय: वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995, भाग-2 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रत्यायोजनों में संशोधन।
संदर्भ: वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 259/एफ 2013-17-00077/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2013 (वित्त निर्देश 42/2013)
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वित्त निर्देश 42/2013 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं एवं परिवार कल्याण से संबंधित वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के सरल क्रमांक 5 में आंशिक संशोधन करते हुए इस आदेश के जारी होने से 30 अप्रैल 2020 तक की अवधि के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (Chief Medical & Health Officer) को प्रत्यायोजित अधिकार रूपये 1 लाख प्रति इंडेन्ट तक (Up to Rs. 1 Lakh per indent) के स्थान पर रूपये 2 लाख प्रति इंडेन्ट तक (Up to Rs. 2 Lakhs per indent) प्रत्यायोजित किया जाता है।
2/ 30 अप्रैल 2020 के पश्चात् वित्त निर्देश 42/2013 के अनुसार ही प्रत्यायोजन लागू रहेगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(डॉ.ए.के.सिंह)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग