No: 188/एफ 10-14/नियम/वित्त/चार/2020 Dated: Apr, 04 2020

वित निर्देश 06/2020 

छत्तीसगढ़ शासन 

वित्त विभाग 

मंत्रालय 

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 

जिला-रायपुर 

क्र. 188/एफ 10-14/नियम/वित्त/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4/4/2020 

 

प्रति, 

सचिव, 

छत्तीसगढ़ शासन, 

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 

मंत्रालय, महानदी भवन, 

नवा रायपुर अटल नगर 

 

विषय: वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995, भाग-2 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रत्यायोजनों में संशोधन। 

संदर्भ: वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 259/एफ 2013-17-00077/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2013 (वित्त निर्देश 42/2013) 

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वित्त निर्देश 42/2013 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं एवं परिवार कल्याण से संबंधित वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के सरल क्रमांक 5 में आंशिक संशोधन करते हुए इस आदेश के जारी होने से 30 अप्रैल 2020 तक की अवधि के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (Chief Medical & Health Officer) को प्रत्यायोजित अधिकार रूपये 1 लाख प्रति इंडेन्ट तक (Up to Rs. 1 Lakh per indent) के स्थान पर रूपये 2 लाख प्रति इंडेन्ट तक (Up to Rs. 2 Lakhs per indent) प्रत्यायोजित किया जाता है। 

2/ 30 अप्रैल 2020 के पश्चात् वित्त निर्देश 42/2013 के अनुसार ही प्रत्यायोजन लागू रहेगा। 

 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से 

तथा आदेशानुसार 

(डॉ.ए.के.सिंह) 

संयुक्त सचिव, 

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

 

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