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भोपाल : मंगलवार, मई 9, 2017, 17:44 IST
 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय सेवकों/पेंशनरों/पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मी को देय महँगाई भत्ते/राहत की दर में एक जनवरी, 2017 से 7 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लिया गया। महँगाई भत्ते की प्रस्तावित वृद्वि का नगद भुगतान फरवरी-2017 से किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों की भांति 'स्थायी कर्मी'' को भी महँगाई भत्ते में सितम्बर 2016 (भुगतान माह अक्टूबर-2016) से सात प्रतिशत वृद्धि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया। देय राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी-कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 का अनुमोदन किया। अनुमोदित स्थानांतरण नीति के अनुसार इस वर्ष एक जून से 30 जून तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध शिथिल किया जायेगा। इसके तहत स्वेच्छा से किये जाने वाले आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किए जाएंगे। स्वेच्छा से किये जाने वाले स्थानांतरणों में ऐसे शासकीय सेवकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया हो।

प्रशासकीय आधार पर किये जाने वाले स्थानांतरणों में तीन वर्ष की समय-सीमा को ध्यान में रखा जायेगा। ऐसे शासकीय सेवकों के स्थानांतरण पहले किए जाएंगे जिनके द्वारा तीन वर्ष की समयावधि पहले पूरी की गई हो। इसके अतिरिक्त जिनके द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया हो।

स्थानांतरण के सभी आदेश ऑनलाइन जारी किए जायेंगे। कार्यमुक्ति की निर्धारित समयावधि के बाद स्थान्तरित शासकीय सेवक का वेतन स्थानांतरित स्थल से ही आहरित होगा।

शामगढ़ सुवासरा उद्वहन सिंचाई परियोजना

मंत्रि-परिषद ने शामगढ़ सुवासरा उद्वहन सिंचाई परियोजना की 40 हजार हेक्टेयर रबी सिंचाई क्षमता के लिये 799 करोड़ 34 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। परियोजना से मन्दसौर जिले के गरोठ, शामगढ़ एवं सुवासरा विकास खंड के 189 ग्राम लाभान्वित होंगे। मंन्दसौर जिले के भानपुरा, गरोठ, सीतामउ, मल्हारगढ़ एवं मन्दसौर विकास खंड तथा रतलाम जिले के आलोट विकास खंड के 820 ग्राम में पेयजल दिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम में संशोधन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 में संशोधन का निर्णय लिया। संशोधन में नियम 15 की प्रक्रिया को सरल करते हुए पी.एस.पी. (पब्लिक सेमी पब्लिक) में भूमि उपांतरण के लिये लेव्ही कर में कमी की गई है। यह निर्णय ग्लोबल इन्वेस्‍टर्स समिट 2016 में मुख्यमंत्री की घोषणा 'शहरों में कृषि भूमि को पी.एस.पी. अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे उपयोग में परिवर्तन के नियमों को सरल किया जाकर समय-सीमा में अनुमति दी जायेगी और इस काम के लिये फीस भी नाम मात्र की ली जायेगी'', के परिपालन में लिया गया।

पद सृजन

मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। मंत्रि-परिषद ने बोर्ड के स्वरूप सुझाव के लिये निर्धारित विषय, कार्यपद्वति, अधिकार एवं कार्यालय के सेटअप के लिये सचिव सहित कुल 18 पद सृजन की अनुमति दी।

प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर को बढ़ावा

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिये राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु सीमा में संशोधन किया।

भर्ती का तरीका

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिये

लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के लिये

 

न्यूनतम /अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)

खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिये

21 से 28

18 से 25

 

मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा में अधिकतम छूट

पुरूष आवेदक (अनारक्षित)

28+12=40

25+15=40

महिला आवेदक (अनारक्षित )

28+17=45

25+20=45

पुरूष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)

पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित-अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग)

पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग -शासकीय /निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)

नि:शक्तजन आवेदकों के लिए

प्रदेश के बाहर के अभ्यार्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य किया है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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