No: --- Dated: Aug, 22 2017

 

भोपाल : मंगलवार, अगस्त 22, 2017, 17:48 IST

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में तहसीलदार, नायब-तहसीलदार के संभागवार रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने का निर्णय लिया गया। संविदा नियुक्ति सशर्त सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं नायब-तहसीलदार से की जायेगी। इसमें 65 वर्ष तक की आयु सीमा वाले आवेदन कर सकेंगे।

संविदा नियुक्ति के आधार पर तहसीलदार एवं नायब-तहसीलदार को उसी संभाग की सीमा के भीतर नियुक्त किया जायेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि में इन्हें संभाग के भीतर स्थानांतरित किया जा सकेगा। शर्त अनुसार संविदा नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र देने वाला अधिकारी सेवानिवृत्ति से 10 वर्ष पहले तक कोई विभागीय जाँच प्रचलित होकर दण्डित नहीं हुआ हो और कभी भी लोकायुक्त प्रकरण/आपराधिक प्रकरण में दण्डनीय नहीं हुआ हो, पात्र होगा। सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी, वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी।

 

चिकित्सा शिक्षा के निर्णय

 

 मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत छिंदवाड़ा, शिवपुरी, दतिया और रतलाम में नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने की योजना के लिये नीतिगत अनुमोदन की मंजूरी दी। चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्व चिकित्सालयों में विभिन्न उपकरण स्थापित करने के लिये नीतिगत अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिये नीतिगत अनुमोदन की मंजूरी दी।

 

नगरीय विकास एवं आवास के फैसले

 

मंत्रि-परिषद ने इंदौर विकास ‍प्राधिकरण की नगर विकास स्कीम में से ग्राम खजराना की भूमि कुल रकबा 2.570 हेक्टेयर भूमि को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत नगर विकास स्कीम को निष्पादन के दौरान उपातंरित कर मुक्त किये जाने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने राजधानी परियोजना वन मण्डल के तहत 38 अस्थाई पद को एक मार्च 2017 से आगामी पॉच वर्षों के लिये निरंतर रखने की मंजूरी दी।

 

प्रेस-प्रकोष्ठ अधिकारियों के विशेष वेतन में वृद्वि

 

मंत्रि-परिषद ने राजभवन, मुख्यमंत्री और मंत्रालय में स्थापित प्रेस-प्रकोष्ठ में प्रचार- प्रसार कार्य के लिये पदस्थ जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को उनके द्वारा धारित पद अनुसार विशेष वेतन में वृद्वि करने का निर्णय लिया।

 

उच्च शिक्षा के फैसले

 

मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत ''महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन योजना'' को तीन वर्ष में 5 करोड़ 50 लाख अनुमानित व्यय भार और योजना को निरंतर रखने की सैद्वान्तिक स्वीकृति दी। इसी तरह 'प्रतिभा किरण योजना' को तीन वर्ष में 8 करोड़ 44 लाख 5 हजार अनुमानित व्यय भार और योजना को निरंतर रखने की मंजूरी दी। 'आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था' को तीन वर्ष में 13 करोड़ 10 लाख अनुमानित व्यय भार और योजना को निरंतर रखने की मंजूरी दी। 'गॉव की बेटी योजना' को तीन वर्ष में 114 करोड़ 50 लाख अनुमानित व्यय भार और योजना को निरंतर रखने की स्वीकृति दी गई।

 

 आदिम-जाति कल्याण विभाग के निर्णय

 

मंत्रि-परिषद ने आदिम-जाति कल्याण विभाग की साइकिल प्रदाय योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिये निरंतरता की स्वीकृति दी। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सहायता/पुनर्वास सहायता योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिये निरंतरता की और 60 करोड़ की राशि की मंजूरी दी। आदिम जाति कल्याण विभाग की परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिये निरंतरता और 15 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिये निरंतरता और 158 करोड़ 18 लाख 43 हजार की मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद ने आदिम-जाति कल्याण विभाग की कन्याओं को शिक्षण के लिये प्रोत्साहन प्रदाय योजना में पालक/अभिभावक की आयकर दाता नहीं होने के प्रतिबंध का विलोपन कर वार्षिक आय सीमा 6 लाख रूपये तक रखने का अनुमोदन किया। योजना के वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन और 64 करोड़ 80 लाख की राशि की मंजूरी दी। विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को गणवेश प्रदाय योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिये योजना की निरंतरता और 24 करोड़ 37 लाख 71 हजार रूपये की स्वीकृति दी। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना अनुदान योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन और 27 करोड़ 40 लाख की राशि की मंजूरी दी गई।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

 

 

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