Signing and Ratification of the BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
No: --- Dated: Mar, 10 2016
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for signing and ratification of the Bay of Bengal Initiative on Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. The Ministry of Home Affairs has been designated as the Central Authority under Article 15 of the Convention. The BIMSTEC comprises of seven countries viz., Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand.
The establishment of regional arrangements for mutual assistance in criminal matters will greatly contribute to more effective cooperation in the control of criminal activities. The Convention aims to extend widest measures of assistance to each other through mutual cooperation for enhancing capability and effectiveness of the Member States in investigation and prosecution of crimes, including crimes related to terrorism, transnational organized crime, drug trafficking, money laundering and cyber-crimes. After signing as well as ratification of the Convention from the Indian side, the Instrument of Ratification will be deposited to the Secretary-General of. BIMSTEC and the Convention shall enter into force on 30th day of the deposit of last instrument of ratification.
आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहयोग लिए बिम्सटेक समझौते पर हस्ताक्षर और समझौते की पुष्टि को मंजूरी |
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अघ्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में आपराधिक मामलें में पारस्पिरक कानूनी सहायता के लिए बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग(बिम्सटेक) समझौते पर हस्ताक्षर और समझौते की पुष्टि को मंजूरी दी गई। समझौते के अनुच्छेद 15 के अनुसार गृह मंत्रालय को प्राधिकार बनाया गया है । बिम्सटेक में सात देश- बंगलादेश, भूटान , भारत , म्यांमार , नेपाल , श्रीलंका तथा थाईलैंड- हैं ।
आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहयोग के लिए क्षेत्रीय प्रबंधनों से आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण में कारगर सहयोग बढ़ेगा। समझौते का उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित अपराध, पारदेशीय संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉंडरिंग तथा साइबर अपराध सहित सभी अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने में सदस्य देशों की सहायता के लिए पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना है । भारत की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर और समझौते की पुष्टि के बाद पुष्टि के कागजात बिम्सटेक के महासचिव को सौंप दी जाएगी और के अंतिम दस्तावेजों को जमा करने के 30वें दिन समझौता प्रभावी हो जाएगा । |