Scheme of Amalgamation of Lakshmi Vilas Bank with DBS Bank India Limited
No: --- Dated: Nov, 25 2020
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi has given its approval to the Scheme of Amalgamation of Lakshmi Vilas Bank Limited (LVB) with DBS Bank India Limited (DBIL). On 17.11.2020, to protect depositors' interest and in the interest of financial and banking stability, on RBI's application under section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, LVB had been under moratorium for a period of 30 days. In parallel, RBI, in consultation with Government, superseded the Board of Directors of LVB and appointed an Administrator to protect the depositors' interest.
After inviting suggestions and objections from the public and stakeholders, RBI prepared and provided a scheme for the bank's amalgamation for the Government's sanction, well in. advance of end of the period of moratorium so that restrictions on withdrawal faced by the depositors are minimised. With the approval of the scheme, LVB will be amalgamated with DBIL from the appointed date, and with this there will no further restrictions on the depositors regarding withdrawal of their deposits.
DBIL is a banking company licenced by RBI and operating in India through wholly owned subsidiary model, DBIL has a strong balance-sheet, with strong capital support and it has the advantage of a strong parentage of DBS, a leading financial services group in Asia, with presence in 18 markets and headquartered and listed in Singapore. The combined balance-sheet of DBIL would remain healthy even after amalgamation and its branches would increase to 600.
The speedy amalgamation and resolution of the stress in LVB is in line with Government's commitment to a clean banking system while protecting the interests of depositors and the public as well as the financial system.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (डीबीआईएल) में विलय की योजना को मंजूरी दे दी। जमाकर्ताओं के हित की रक्षा और वित्तीय एवं बैंकिंग स्थिरता के हित में, बैंकिंग विनियमन कानून, 1949 के सेक्शन 45 के तहत आरबीआई के आवेदन पर विलय की यह योजना बनाई गई है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकार की सलाह से जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए 17.11.2020 को एलवीबी पर 30 दिन की अवधि के लिए मोरेटोरियम लगा दिया था और उसके निदेशक मंडल के ऊपर एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी थी।
जनता और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने विलय की यह योजना तैयार की और उसे सरकार की मंजूरी के लिए पेश किया था। यह कार्य मोरेटोरियम की अवधि के समाप्त होने से काफी पहले कर लिया गया ताकि लागू मोरेटोरियम के कारण अपने धन की निकासी नहीं कर पाने की जमाकर्ताओं की परेशानी को कम किया जा सके। इस योजना के मंजूर हो जाने के बाद एलवीबी का एक उचित तिथि पर डीबीआईएल के साथ विलय हो जाएगा और तब जमाकर्ताओं पर अपना धन निकालने को लेकर किसी भी तरह की रोक नहीं रहेगी।
डीबीआईएल एक बैंकिंग कंपनी है जिसे आरबीआई का लाइसेंस प्राप्त है और जो पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक मॉडल पर भारत में परिचालन करती है। डीबीआईएल की सुदृढ़ बैलेंस शीट (तुलन पत्र) है, उसके पास पर्याप्त पूंजी है और डीबीएस से सम्बद्ध होने के कारण वह अतिरिक्त लाभ की स्थिति में भी है। डीबीएस एशिया का एक प्रमुख वित्तीय सेवा ग्रुप है जिसकी 18 बाजारों में उपस्थिति है और जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। वह सिंगापुर के शेयर बाजार में लिस्टिड भी है। विलय के बाद भी डीबीआईएल का संयुक्त बैलेंस शीट सुदृढ़ रहेगा और इसकी शाखाओं की संख्या बढ़कर 600 हो जाएगी।
एलवीबी का तेजी से विलय और उसकी समस्या का समाधान, सरकार की स्वच्छ बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और यह जमाकर्ताओं और आम जनता के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के हित में भी है।
Courtesy – Press Information Bureau, Government of India