Rs. 14,827 crore sanctioned for 37 new surface water-based group drinking water schemes
No: --- Dated: Jun, 08 2016
A meeting of the state cabinet chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan here today sanctioned estimated cost of Rs. 14 thousand 827 crore for 37 new surface water-based group drinking water schemes. Similarly, sanction of Rs. 3734 crore 87 lakh was granted for 10 revised group drinking water schemes
New surface water-based group drinking water schemes include Gandhi Sagar Group Water Supply Scheme 1 and 2, Mahi, Agar-Malwa, Sanjay Sagar (Nehriai), Sagad (Hinautia Mali), Samnapur-Satdhara (Deori), Kesli, Shahgarh Banda-1 ( Beela dam), Shahgarh Banda-2 (Dhasan), Madia (Rahatgarh-Jaicee Nagar), Rehali, Garhakota, Byarma (Jabera-Tendukhera), Byarma (Damoh- Patera), Bebas-Sunar-1 (Pancham Nagar), Bebas-Sunar-2 (Pagara dam), Bijawar, Bansujara (Bada Malehra), Bakswaha, Kutne (Rajnagar), Pawai Byarma, Bansujara (Tikamgarh and Baldevgarh), Nivari-Prithvipur-1 (Pareechha dam), Nivari-Prithvipur-2 (Nandwar ), Matateela (Basai), Kundalia, Mohanpura, Pahadgarh, Gorakhpura, Payli, Satna-Bansagar (Bhadanpur Parasmania), Kandela, Bandol, Siddhaghat-Sakri Morcha, Sangamghat and Malthon group water supply scheme.
Revised group drinking water schemes are Pawai dam (Shahnagr), Singhaura 2, Majhgai (Bariyarpur), Sanaudha-2, Chakarpur dam (Bina and Khurai, Khimlasa), Lavkush Nagar (Ken / Gaurihar), Parela-Garauli (Dhasan), Kundam-1 Raghavpur dam (Kundam/Mehadwani), Karanpura-1 and Indwar-1.
Through these group piped drinking water schemes, every family will be supplied through taps 70 litres water per day. About 1.47 crore population in 13 thousand 316 villages will benefit from these schemes. Construction firm will operate and maintain the projects for 20 years. Responsibility of filing water tanks in villages everyday will also lie with the firm. Concerning village drinking water sub-committee will operate distribution of water inside village and recover charges.
The cabinet decided to extend additional benefits under packages for land acquisition for Mohanpura project and all under construction projects of Water Resources Department (Except Pench project).
The cabinet endorsed decision to determine Ministers' annual discretionary fund at Rs. 50 lakh and Ministers of States Rs. 35 lakh.
The cabinet allowed filling of 6 out of 12 vacancies of 25 percent promotion posts in Sports & Youth Welfare Department through direct recruitment only once.
The Cabinet endorsed decision to give one percent more i.e. 6 percent annual subsidy for maximum 7 years to women entrepreneurs under Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana.
The cabinet decided to give margin money of Rs. 3 lakh instead of Rs. 2 lakh or 30 percent capital investment under Mukhyamantri Swarozgar Yojana to entrepreneurs belonging to de-notified, nomadic and semi-nomadic tribes. The cabinet sanctioned margin money of Rs. one lakh or 20 percent of project cost under Mukhyamantri Swarozgar Yojana through Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation Department to Bhopal's gas-affected families' beneficiaries on fulfilling all eligibility criteria.
The cabinet sanctioned state government's guarantee for Rs. 600 crore short-term loans to be available by state's power distribution companies from Power Finance Corporation, New Delhi. As working capital, all 3 power distribution companies will be provided Rs. 200 crore each.
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल निगम मर्यादित के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित सतही स्त्रोत आधारित 37 नयी समूह जल-प्रदाय योजना के लिए अनुमानित लागत 14 हजार 827 करोड़ की मंजूरी दी। इसी के तहत 10 पुनरीक्षित समूह जल-प्रदाय योजनाओं के लिए संशोधित लागत 3734 करोड़ 87 लाख के प्रशासकीय अनुमोदन को मंजूरी दी गई।
नयी समूह जल-प्रदाय योजनाओं में गांधी सागर समूह जल-प्रदाय योजना-1 और 2, माही, आगर-मालवा, संजय सागर (नेहरियाई), सगड़ (हिनौतिया माली), समनापुर-सतधारा (देवरी), केसली, शाहगढ़ बंडा-1 (बीला बाँध), शाहगढ़ बंडा-2 (धसान), मडिया (राहतगढ़-जैसी नगर), रहली, गढ़ाकोटा, ब्यारमा (जबेरा-तेंदूखेड़ा), ब्यारमा (दमोह-पटेरा), बेबस-सुनार-1 (पंचम नगर), बेबस-सुनार-2 (पगारा बाँध), बीजावर, बानसुजारा (बड़ा मलेहरा), बक्सवाहा, कुटने (राजनगर), पवई ब्यारमा, बानसुजारा (टीकमगढ़ एवं बलदेवगढ़), निवाड़ी-पृथ्वीपुर-1 (परीछा बाँध), निवाड़ी-पृथ्वीपुर-2 (नंदवार), माताटीला (बसई), कुंडालिया, मोहनपुरा, पहाड़गढ़, गोरखपुरा, पायली, सतना-बाणसागर (भदनपुर परसमनिया), कंदैला, बंडोल, सिद्धघाट-सकरी मोर्चा, संगमघाट और मालथोन समूह जल-प्रदाय योजना शामिल हैं।
पुनरीक्षित समूह जल-प्रदाय योजना में पवई बाँध (शाहनगर), सिंघौरा-2, मझगॉय (बरियारपुर), सनौधा-2, चकरपुर बाँध (बीना एवं खुरई, खिमलासा), लवकुश नगर(केन/गौरीहार), परेला-गरौली (धसान), कुण्डम-1 राघवपुर डेम (कुण्डम/मेहदवानी), करनपुरा-1 और इंदवार-1 शामिल हैं।
इन परियोजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से 70 लीटर प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन के मान से जल-प्रदाय किया जायेगा। इन परियोजनाओं से 13 हजार 316 ग्राम की लगभग 1. 47 करोड़ आबादी लाभान्वित होगी। इन परियोजनाओं के संचालन-संधारण की जिम्मेदारी 20 वर्ष तक निर्माणकर्त्ता फर्म की रहेगी। इसमें प्रत्येक ग्राम में प्रतिदिन पानी की टंकी भरने की जिम्मेदारी शामिल है। ग्राम के अंदर जल वितरण व्यवस्था का संधारण एवं जल कर वसूली की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पेयजल उप समिति की रहेगी।
मंत्रि-परिषद ने मोहनपुरा परियोजना के लिए स्वीकृत भू-अर्जन एवं पुनर्वास पैकेज जल-संसाधन विभाग की सभी निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजनाओं (पेंच परियोजना को छोड़कर) के लिए पैकेज में अतिरिक्त लाभ देने को मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने मंत्रियों की वार्षिक स्वेच्छानुदान राशि 50 लाख तथा राज्य मंत्रियों की 35 लाख निर्धारित करने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 25 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने वाले 12 पद में से रिक्त 6 पद की एक बार पूर्ति सीधी भर्ती से करने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में महिला उद्यमियों के लिए पूँजी लागत पर एक प्रतिशत अधिक अर्थात 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज अनुदान देने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में विमुक्त, घुम्मकड़ और अर्द्ध-घुम्मकड़ जनजाति के उद्यमियों को परियोजना के पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख के स्थान पर 3 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी सहायता देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को योजना की अन्य पात्रताएँ पूरी करने पर परियोजना की पूँजीगत लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रुपए मार्जिन मनी की राशि भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा हितग्राहियों को देने की स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों के लिए पॉवर फायनेंस कॉर्पोरेशन नई दिल्ली से प्राप्त 600 करोड़ रुपए के लघु अवधि ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी की मंजूरी दी। तीनों विद्युत वितरण कंपनी की कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी को 200-200 करोड़ रुपए का ऋण दिया जायेगा।