Revision of ceiling on election expenditure –Amendment to Rule 90 of the Conduct of Election Rules, 1961
No: ----- Dated: Feb, 28 2014
Revision of ceiling on election expenditure –Amendment to Rule 90 of the Conduct of Election Rules, 1961
The Cabinet today approved amendment of the Conduct of the Election Rules, 1961 and revised the limit of election expenditure for incurred by a candidate for Parliamentary Constituencies to Rs.70 lakh in all States except Arunachal Pradesh, Goa, Sikkim, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshdweep and Puducherry which has been kept at Rs.54 lakh.
This is due to the increase in the number of electors, polling stations as well as the increase in the cost inflation index.
In case of assembly constituencies, the maximum limit has been increased to Rs.28 lakh in all States except Arunachal Pradesh, Goa, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Puducherry where it will be Rs.20 lakh.
चुनाव आचार संहिता 1961 के नियम 90 में संशोधन- चुनाव खर्च की सीमा में बदलाव
चुनाव आचार संहिता 1961 में संशोधन करते हुए मंत्रिमंडल ने आज चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 70 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में खर्च की सीमा को 54 लाख रुपए रखा गया है।
चुनाव खर्च की सीमा में यह बदलाव मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी, मतदान केन्द्रों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ मुद्रास्फीति की दर बढ़ने के कारण की गई है।
इसी के साथ अब कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 28 लाख रुपए तक का खर्च कर सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी में यह सीमा 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है।