No: --- Dated: Feb, 13 2019

                     मंत्रिमंडल ने छत्‍तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन को मंजूरी दी

 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने छत्‍तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची में संशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों) संशोधन विधेयक-2016 में संशोधन करने के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

छत्‍तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्‍नलिखित परिवर्तन किए जायेंगे:-

  1. प्रविष्‍टि‍ 5 में, ‘’भारिया भूमिया’’ के बाद, निम्‍नलिखित को शामिल किया जायेगा:- ‘’भुईंया, भूईयान, भूयान’’,

  2. प्रविष्टि 14 के लिए बदले में निम्‍नलिखित प्रविष्टि डाली जायेंगी। ‘’14. धनवार, धनुहर, धनुवार’’  

  3. प्रविष्टि 32 और 33 के लिए बदले में निम्‍नलिखित प्रविष्टियां डाली जायेंगी:- ‘’32. नगेसिया, नागासिया, किसान 33. ओरांव, धानका, धनगढ़’’

  4. प्रविष्टि 41 के लिए बदले में निम्‍न प्रविष्टि होगी ‘’ 41 सवर, संवारा, सोनरा, साओनरा’’, और

  5. प्रविष्टि 42 के बाद निम्‍नलिखित प्रविष्टि को शामिल किया जाएगा-‘’43.बिनझिया’’

इस कानून को संविधान (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों) संशोधन विधेयक-2019 कहा जा सकता है। विधेयक के कानून बन जाने के बाद, छत्‍तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची में नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्‍य सरकार की वर्तमान योजनाओं के अन्‍तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित लाभों को ले सकते हैं। इस तरह की कुछ प्रमुख योजनाओं में मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, राष्‍ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, राष्‍ट्रीय फैलोशिप, राष्‍ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्‍त और विकास निगम से उच्‍च शिक्षा के लिए रियायती दरों पर ऋण, अनुसूचित जनजाति के लड़कों व लड़कियों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। उपरोक्‍त के अलावा ये लोग सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने और सरकार की नीति के अनुसार शैक्षणिक संस्‍थानों में दाखिले के हकदार हैं।

 

The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi, has given its approval to the Cabinet note on the proposal for official Amendments in The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2016 so as to modify the list of Scheduled Tribes (STs) of Chhattisgarh.

 

The following changes will be made in the list of Scheduled Tribes of Chhattisgarh:-

 

  1. In entry 5, after "BhariaBhumia,", the following shall be inserted, namely:-

        "Bhuinya, Bhuiyan, Bhuyan,";

  1. for entry 14, the following entry shall be substituted, namely:-

        "14. Dhanwar, Dhanuhar, Dhanuwar"

iii.    for entries 32 and 33, the following entries shall be substituted, namely:-

        "32. Nagesia, Nagasia, Kisan 33. Oraon, Dhanka, Dhangad"; (iv)       for entry 41, the following entry shall be substituted, namely:-

        "41.Sawar, Sawara, Saunra, Saonra"; and

  1. after entry 42, the following entry shall be inserted, namely:-"43. Binjhia".

 

This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019. After the Bill becomes an Act, member of the communities newly listed in the revised list of Scheduled Tribes of Chhattisgarh will also be able to derive benefits meant for Scheduled Tribes under the existing schemes of the Government. Some of the major schemes of this kind include Post Matric Scholarship, National Overseas Scholarship, National Fellowship, Top Class Education, Concessional Loans from National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, Hostels for ST boys and girls etc. In addition to above, they will also be entitled to benefits of reservation in services and admission to educational institutions as per Government policy.

Courtesy – Press Information Bureau, Government of India​​​

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