Public Distribution System (Control) Order finalized
No: ----- Dated: Jan, 06 2015
Public Distribution System (Control) Order finalised
Every Panchayat to have one fair price shop
One-third of fair price shops for women’s institutions
Ration cards to be issued in names of senior women of families
Consumers can choose fair price shop of their choice
Concrete arrangements for stock monitoring
Short-term loans at zero percent interest rates to farmers to continue in 2014-15
CABINET DECISIONS
Bhopal : Tuesday, January 6, 2015, 18:20 IST
A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan here today finalised Madhya Pradesh Public Distribution System (Control) Order-2014 to streamline the PDS.
According to the new arrangements, ration cards will be provided physically or electronically in prescribed format to eligible families. Ration cards will be issued in the name of head of family. Senior woman in every family not below 18 years of age will be considered as head and issued ration card. If a family does not have any woman of 18 years or above then ration card will be issued in the name of senior most male member. When a woman member of the family attains age of 18 years, the ration card will be transferred in her name as head of family. Time-limit of 15 days has been prescribed for issuance and renewal of ration cards in 3 working days for issuance of duplicate ration card.
Under the new arrangements, provision of bio-metric distribution system has been provided in Burhanpur, Hoshangabad, Harda and Khandwa where it has been connected with Aadhar. Norms pertaining to number and places of fair price shops have also been amended. For determining maximum fair price shops in an urban area, total number of families will be divided by 800. Every Gram Panchayat will have a fair price shop.
As far as possible, one-third of fair price shops in every rural and urban area will be allotted to institutions of women. They will be run by saleswomen. Those institutions will be regarded as women’s institutions where all members and office-bearers are women. Under the new arrangements, provision of 2 categories – Antyodaya Anna Yojana and priority families – has been made. Provision has also been made to allot fair price shops to women’s self-help groups in urban and rural areas apart from already enlisted cooperative societies and forest management committees.
The task of transporting material to fair price shops will now be done by Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation. Role of lead societies in the process has been abolished. Places where fair price shops are to be situated will be decided by concerning urban body/Zila Panchayat on the basis of number of consumers in concerning areas. It has also been provisioned for the convenience of poor and needy consumers that if a consumer fails to lift his quota for a month then he may obtain the same next month. Material can be obtained in lump sump or installments.
Provision of prescribed documents or bio-metric identity has been made to check diversion of material from fair price shop and ensure that it reaches the eligible consumers. Under the new arrangement, a consumer can choose a fair price shop of his choice. Fine will be imposed on a fair price shopkeeper on first complaint and legal action will be taken if found guilty again.
Zero percent interest loan scheme in 2014-15
The cabinet decided to continue the loans at zero percent interest rate by primary credit societies through cooperative banks in 2014-15. As per the decision, zero percent interest rate will be applicable for farmers who would repay loans regularly and timely by the due date (March 28 for Kharif crops and June 15, 2015 for Rabi crops).
Farmers not repaying loans by the due date March 28 for Kharif crops and June 15, 2015 for Rabi crops would pay 3 percent interest from the date of loan deposit farmers’ bank accounts till due date of payment. Loans at commercial rate will be provided from the due date till date of payment of loan. The state government will provide 6 percent interest subsidy on base rate 11 percent from issuance till date of loan payment in case of Kharif crops and during period of due date for Rabi crops.
Other decisions
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The cabinet sanctioned 7 posts for establishment of district-level office of Mineral Resources Development Department in newly constituted Agar-Malwa district. These include one post each of Mining Officer, Mining Inspector, assistant grade-2, assistant grade-3, assistant draughtsman, surveyor and peon.
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The cabinet decided to provide second higher time-scale to assistants grade-3 and personal assistants working in establishment of Madhya Pradesh High Court at par with Mantralaya.
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The cabinet sanctioned opening of 20 new post-matric hostels of Tribal Welfare Department and creation of 100 posts for them.
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The cabinet sanctioned filling up vacancies of 3 managers in Public Service Agency Autonomous Body of Public Services Management Department through contract or deputation.
D.K. Malviya
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश को अंतिम रूप
ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में एक उचित मूल्य दुकान
एक तिहाई उचित मूल्य दुकानें महिलाओं की संस्थाओं को
परिवार की वरिष्ठ महिला के नाम से राशन-कार्ड
उपभोक्ता कर सकेंगे अपनी पसंद दुकान का चुनाव
स्टाक मॉनीटरिंग की ठोस व्यवस्था
किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पावधि कृषि ऋण योजना 2014-15 में जारी रहेगी
मंत्री-परिषद के निर्णय
भोपाल : मंगलवार, जनवरी 6, 2015, 16:34 IST
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्री-परिषद की बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत और सुचारु बनाने के लिये मंत्री-परिषद ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2014 को अंतिम रूप दिया। अनुमोदन होने पर प्रारूप को अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।।
नई व्यवस्था के अनुसार राशन-कार्ड केवल सत्यापित परिवारों को ही जारी होंगे। राशन-कार्ड परिवार की मुखिया के नाम से जारी किया जायेगा। प्रत्येक परिवार में वरिष्ठ महिला, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, राशन-कार्ड जारी करने के लिये परिवार की मुखिया मानी जायेगी। परंतु किसी परिवार में कोई महिला अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला न हो, तब वरिष्ठ पुरुष सदस्य के नाम से राशन-कार्ड जारी होगा। महिला सदस्य के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे राशन-कार्ड के लिये पुरुष सदस्य के स्थान पर वह परिवार की मुखिया बन जायेगी। नवीन राशन-कार्ड जारी करने अथवा उसमें संशोधन की समयावधि 15 दिन और डुप्लीकेट राशन-कार्ड जारी करने की समयावधि 3 कार्य-दिवस होगी।
नई व्यवस्था में बुरहानपुर, होशंगाबाद, हरदा और खण्डवा में बायो-मेट्रिक वितरण की व्यवस्था का प्रावधान है क्योंकि वहाँ इसे आधार के साथ जोड़ा गया है। उचित मूल्य दुकानों की संख्या और स्थान संबंधी मापदण्डों को भी परिवर्तित किया गया है। जिले के किसी नगरीय क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों की अधिकतम संख्या की गणना करने के लिये क्षेत्र के कुल पात्र परिवार की संख्या में 800 से भाग दिया जायेगा। क्षेत्र में ऐसी संख्या से अधिक उचित मूल्य दुकानें नहीं खोली जायेंगी।
ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में एक उचित मूल्य दुकान होगी। किसी पंचायत में पात्र परिवारों की संख्या 800 से अधिक होने पर एक अतिरिक्त दुकान खोली जा सकेगी। लेकिन किसी पंचायत में पात्र परिवार की संख्या 800 से अधिक होने पर एक अतिरिक्त दुकान खोले जाने पर पात्र परिवारों का विभाजन इस प्रकार होगा कि अतिरिक्त दुकान में पात्र परिवार की संख्या यथा-संभव 400 से कम न हो।
जिले के ग्रामीण क्षेत्र और प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में यथा-संभव न्यूनतम एक-तिहाई उचित मूल्य दुकानें महिलाओं की संस्थाओं को आवंटित की जायेंगी। इनका संचालन भी महिला विक्रेता द्वारा किया जायेगा। ऐसी संस्था को महिलाओं की संस्था माना जायेगा, जिसके सभी सदस्य और पदाधिकारी महिलाएँ हों। नई व्यवस्था में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दो श्रेणी अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवार का प्रावधान रखा गया है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व की निर्धारित सहकारी समिति एवं वन प्रबंधन समिति के अतिरिक्त महिला स्व-सहायता समूह को भी उचित मूल्य दुकान दिये जाने का प्रावधान है।
उचित मूल्य दुकानों तक सामग्री पहुँचाने का कार्य अब मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में लीड समिति की भूमिका समाप्त कर दी गई है। उचित मूल्य दुकानों का स्थान अब संबंधित नगरीय निकाय/जिला पंचायत द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उपभोक्ताओं की सुविधा के आधार पर निश्चित किया जायेगा। गरीब एवं जरूरतमंद उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये यह प्रावधान किया गया है कि यदि राशन कार्डधारक किसी माह के दौरान उस माह की पात्रतानुसार सामग्री का क्रय नहीं करता, तो वह शेष सामग्री अगले माह प्राप्त कर सकेगा। सामग्री एकमुश्त अथवा किश्तों में प्राप्त की जा सकती है।
उचित मूल्य दुकान से सामग्री का डायवर्जन रोकने तथा सामग्री सही उपभोक्ता को प्राप्त हो इसके लिए उसकी पहचान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज अथवा बायो-मेट्रिक चिन्ह प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, राशन कार्ड भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी किये जायेंगे। नई व्यवस्था में उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार दुकान का चयन कर वहाँ से सामग्री खरीद सकता है। अनियमितता की पहली शिकायत पर दुकानदार पर अर्थ दण्ड किया जायेगा और दुबारा शिकायत का दोषी पाये जाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
शून्य प्रतिशत ब्याज योजना 2014-15 में भी
मंत्री-परिषद ने सहकारी बेंकों के माध्यम से प्राथमिक साख समितियों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले अल्पावधि ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर की योजना वर्ष 2014-15 में लागू करने का निर्णय लिया गया।
निर्णय के अनुसार अल्पावधि कृषि ऋण की ड्यू डेट (खरीफ फसल के लिये 28 मार्च और रबी फसल के लिये 15 जून, 2015) तक नियमित और समय पर भुगतान करने वाले किसानों के ऋण खाते में ऋण वितरण दिनांक से ऋण अदायगी की तिथि तक शून्य प्रतिशत ब्याज दर व्यवस्था लागू होगी।
खरीफ फसल के लिये 28 मार्च और रबी फसल के लिये 15 जून, 2015 तक ऋण भुगतान नहीं करने वाले किसानों को ऋण खाते में ऋण वितरण दिनांक से ड्यू डेट तक 3 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। ड्यू डेट के बाद ऋण की भुगतान तिथि तक व्यावसायिक दर से ब्याज दिया जायेगा। इसके लिये राज्य शासन द्वारा खरीफ फसल के मामले में ऋण देने के दिनांक से ऋण भुगतान की दिनांक तक तथा रबी फसल की स्थिति में ड्यू डेट तक की अवधि के लिये 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान निर्धारित बेस रेट 11 प्रतिशत के मान से उपलब्ध करवाया जायेगा।
अन्य निर्णय
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मंत्री-परिषद ने नव-गठित आगर-मालवा जिले में खनिज साधन विभाग के जिला-स्तरीय कार्यालय की स्थापना के लिये 7 पद स्वीकृत किये। इनमें एक-एक खनिज अधिकारी और निरीक्षक, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, सहायक मानचित्रकार, सर्वेयर और भृत्य शामिल हैं।
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मंत्री-परिषद ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 तथा निज सहायक को मंत्रालय के समान द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान दिया जाने का निर्णय लिया।
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मंत्री-परिषद ने आदिम-जाति कल्याण विभाग के 20 नवीन पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास खोले जाने की स्वीकृति दी। इनके लिये 100 पद के सृजन को मंजूरी दी।
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मंत्री-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग के लोक सेवा अभिकरण स्वशासी संस्था के लिये प्रबंधक के 3 पद संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने की स्वीकृति दी।
दिनेश मालवीय