No: 0 Dated: Jan, 16 2013

Policy for conveyance of leased government land (CABINET DECISIONS)

 

Guiding policy for permission to mortgage land acquired for companies, Policy for development of solar energy parks, June 30 last date for honorarium to MISA detainees

Bhopal : Wednesday, January 16, 2013, 16:25 IST

 

A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan here today approved policies regarding conveyance of government patta land, mortgaging of land acquired for companies and development of solar energy parks and took other decisions.

 

Conveyance of land

If an industry or investor desires to convey the government land allotted to it for mobilising loan for the industry then the government will give it permission on certain conditions to for this.

As per this policy, first liabilities on the land will be charges payable to the State Government and not any bank/financial institution. Following conveyance of land, it will be used only for the purpose for which it was allotted. The State Government will be a necessarily a party in hearing of any dispute or claim for recovery of any amount from the leaseholder in any court/authority/competent officer. Conveyee will not be able to move such a case in court without making the State Government a party. The mortgager will recover his dues first from the moveable assets on the conveyed land. Later, he will recover amount from immoveable assets on concerning land. Land will be the last resort for such a recovery. Land will be valued at market price prevalent at the time of its transfer or value determined following calculation of prevalent rates for irrigated land, whichever is more. The allottee will have to deposit in government treasury 20 percent of the amount of difference between calculated amount and payment of lease rent by the allottee from the date of allotment. The conveyee will be responsible for discharging all environmental liabilities regarding the land.

 

Guiding policy for permission

The cabinet approved a guiding policy for granting permission to companies for mortgaging/transferring private land acquired in the context of promoting industries in the state, for mobilising funds for any of its projects. Permission will be given with certain conditions, which are akin to conveyance conditions.

 

 Solar energy park policy

The cabinet also approved a policy for development of solar energy parks.

Solar energy parks can be established by the State Government or under PPP mode. Solar energy parks will be established to promote production and manufacturing units and concerning ancillaries. They will be established at suitable places in the state. Small and medium industries will be promoted for manufacture of spare parts and systems of solar energy sector and priority will be given to creation of very essential facilities.

Solar energy parks will be developed at solar energy-based power generating projects and various ancillaries manufacturing solar power implements will be developed as integrated zone. All solar energy-based power generating projects, manufacturing units and ancillaries related to solar photo voltaic/solar thermal and solar energy projects will be eligible to avail benefits under the policy.

Any firm, society, institution, registered company will be eligible to apply for development of solar energy projects. If project is implemented through special purpose vehicles, then the applicant should have capacity of Rs. 5 crore per unit megawatt on minimum turnover. The applicant must also have experience of solar energy projects of 50 percent of the capacity applied for. Office of the Commissioner, New & Renewable Energy Department will be nodal department for development of solar energy parks.

 

Other decisions

The cabinet decided to fix June 30, 2013 as the last date for applying for honorarium given to persons who were detained under MISA/DIR.

The cabinet sanctioned creation of 76 posts for making staff available at the state and district levels for Mukhyamantri Samagra Suraksha Mission. Post of Director has been created under the Mission. The Mission will carry out work under mission mode works pertaining to planning, programme implementation, rationalistion of prevalent rates under schemes, simplification of rules and regulations, bringing about transparency in schemes, making information available on website and extending all facilities under one umbrella to beneficiaries as far as possible.

The cabinet approved creation of additional new posts of senior testing assistant and testing assistant in the power distribution companies.

D.K. Malviya

 

सरकारी पट्टे की भूमियों के अभिहस्तांकन की नीति

 

कम्पनियों के लिये अर्जित भूमि बंधक करने की अनुज्ञा के लिये मार्गदर्शी नीति सौर ऊर्जा पार्क के विकास के लिये नीति मीसाबंदी श्रद्धा-निधि के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून

Bhopal : Wednesday, January 16, 2013, 15:40 IST

 

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में सरकारी पट्टे की भूमि के अभिहस्तांकन, कम्पनियों के लिये अर्जित भूमियों के बंधक रखे जाने तथा सौर ऊर्जा पार्क विकास संबंधी नीतियों को मंजूर किया गया और अन्य निर्णय लिये गये।

 

भूमि अभिहस्तांकन

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न उद्योंगों को जो शासकीय भूमि आवंटित की गई है, उनमें से यदि कोई उद्योग/ निवेशक ऐसी भूमि को बंधक रखकर परियोजना के लिये ऋण प्राप्त करना चाहता है तो शासन द्वारा उसे कतिपय शर्तों पर ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी जाये।

इसके अनुसार भूमि पर राज्य सरकार को देय प्रभार प्रथम दायित्व होंगे, किसी बैंक/ वित्तीय संस्था या अन्य को नहीं। भूमि के अभिहस्तांकन के बाद भी भूमि का उपयोग यथापूर्व प्रयोजन के लिये ही किया जा सकेगा। पट्टाधारी से किसी राशि की वसूली के लिये किसी न्यायालय/ प्राधिकरण/ प्राधिकारी के समक्ष वाद अथवा दावे में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होगी। अभिहस्तांकिती ऐसा वाद या दावा राज्य सरकार को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। अभिहस्तांकिती अपनी राशि सर्वप्रथम अभिहस्तांकित भूमि पर स्थित समस्त चल सम्पत्ति से वसूल कर सकेगा। इसके बाद भूमि पर स्थापित संरचना से वसूल कर सकेगा। ऐसी वसूली के लिये भूमि अंतिम लक्ष्य होगी। हस्तांतरण के समय भूमि के बाजार मूल्य अथवा सिंचित भूमि के लिये प्रचलित निर्धारित दर के अनुसार संगणित मूल्य में से जो अधिक हो, के आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जायेगा। संगणित मूल्य तथा आवंटन की दिनांक को आवंटिती द्वारा प्रब्याजि के भुगतान की राशि के अन्तर की राशि का 20 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क के रूप में सरकारी खजाने में करना होगा। अभिहस्तांकिती भूमि के संबंध में सभी पर्यावरणीय दायित्वों के निर्वहन के लिये उत्तरदायी होगा।

 

अनुज्ञा के लिये मार्गदर्शी नीति

राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कम्पनी के लिये अर्जित की गई निजी भूमि के संदर्भ में कम्पनी की परियोजना के लिये धन जुटाने के उद्देश्य से भूमि को बंधक रखने/ अन्तरण करने की अनुज्ञा दिये जाने के संबंध में मार्गदर्शी नीति को मंत्रि-परिषद् ने मंजूरी दी। कुछ शर्तों पर यह अनुमति दी जा सकेगी। ये शर्तें लगभग अभिहस्तांकन शर्तों की तरह ही हैं।

 

सौर ऊर्जा पार्क नीति

मंत्रि-परिषद् ने सौर ऊर्जा पार्कों के विकास के लिये नीति को मंजूरी दी।

सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना राज्य शासन द्वारा स्वयं अथवा पीपीपी माध्यम से की जा सकेगी। सौर ऊर्जा प्रणालियों के अन्तर्गत उत्पादन तथा विनिर्माण इकाइयों और संबंधित सहायक इकाइयों के संवर्धन के लिये सौर ऊर्जा पार्कों को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रदेश में उचित स्थानों पर उनकी स्थापना की जायेगी। लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र को सौर प्रणालियों के विभिन्न कलपुर्जों तथा प्रणालियों के विनिर्माण के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य सरकार सौर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिये भूमि आवंटन तथा अत्यावश्यक सुविधाओं के सृजन को प्राथमिकता देगी।

सौर ऊर्जा पार्क को सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना और सौर ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण एवं सहायक इकाइयों के एकीकृत क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा। सभी सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाएँ सौर फोटोवोल्टेइक/ सौर ताप तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित उपकरणों की विनिर्माण इकाइयों या सहायक इकाइयों को इस नीति में लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। नीति में केवल नये संयंत्रों तथा मशीनों को ही स्थापित किये जाने की पात्रता होगी।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिये किसी व्यक्ति, फर्म, सोसायटी, संस्था, पंजीकृत कम्पनी को आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता होगी। कम्पनियों के माध्यम से भी परियोजना क्रियान्वित कर न्यूनतम टर्न ओवर आवेदनकर्ता को आवेदित क्षमता पर पाँच करोड़ रुपये प्रति मेगावाट होना आवश्यक है। आवेदनकर्ता को आवेदित क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना का अनुभव होना आवश्यक है। सौर पार्क के विकास के लिये आयुक्त कार्यालय, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा नोडल कार्यालय होगा।

 

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद् ने मीसा/ डीआईआर के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली सम्मान निधि के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि जून, 2013 करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने मुख्यमंत्री समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के लिये राज्य और जिला स्तर पर अमला उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 76 पद के सृजन की मंजूरी दी। मिशन के संचालन के लिये संचालक की पदस्थापना की गई है। मिशन द्वारा योजना, कार्यकमों के क्रियान्वयन, योजनाओं में प्रचलित दरों के युक्तियुक्तकरण, नियम और प्रक्रिया को सरल बनाने, योजनाओं में पारदर्शिता लाने, जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध करवाने और हितग्राही को यथासंभव एक ही स्थान पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिये मिशन मोड पर कार्य किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद् ने विद्युत वितरण कम्पनियों में सीनियर टेस्टिंग सहायक तथा टेस्टिंग सहायक के अतिरिक्त नवीन पद सृजित किये जाने का अनुमोदन किया।

दिनेश मालवीय

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