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Bhopal : Tuesday, November 8, 2016, 18:20 IST

 

Cabinet Meeting held under the Chairmanship of the Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan has decided to educate students pursuing studies in class 1 to seven and class 9 and 11 of science, math and commerce subjects group from N.C.E.R.T. books from the next academic session. The education through N.C.E.R.T. books will be given in class 8, 10 and 12th from the academic year 2018-19.

The cabinet has given sanction for creating 10 post of translator for Office of the Additional Advocate General, New Delhi. The pay grade of the translator will be 9300-34800+3200.

Moreover, the cabinet has given approval for a maximum 10 years age exemption in the prescribed age for direct appointment of class 3 and 4 employees who have completed ten years of service working in Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal for High Court and different District Courts functioning under the supervision of the High Court. This facility is applicable for five years from the release date of the order.

The cabinet has also decided to provide guarantee of short term loan worth Rs. 900 crore obtained for working capital arrangements by three power companies in the month of June 2016 from the Power Finance Corporation. Payment at the rate of 0.5 percent per annum as guarantee charges will be paid by the companies to the state government towards loan guarantee.

Furthermore, the cabinet has ratified to deposit the available amount with the Agency recognizing prescribed value as stable towards land allotment sanction for construction of Office and Residential building of Central Administrative Agency, Jabalpur Jury Jabalpur.

The cabinet has also ratified the Madhya Pradesh I.T., I.T.E.S. Investment Promotion Policy-2016.

Moreover, the cabinet has given its consent for construction of Ghongha to Biluawa two lane + Paved/Hard Shoulder road by the Road Development Corporation under the BOT (Toll) scheme. Evaluated cost of this 19 kilometer long road is 76 crore 52 lakh. Toll will be applicable on heavy vehicles only, no toll will be charged from light weight vehicles on this road.

 

 

भोपाल : मंगलवार, नवम्बर 8, 2016, 17:18 IST

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा एक से सात तथा 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित और वाणिज्य समूह के विषयों में एनसीईआरटी पाठ्य-पुस्तकों से शिक्षण करवाया जायेगा। कक्षा 8, 10 और 12वीं में सत्र 2018-19 से एनसीईआरटी की पुस्तकों से शिक्षण करवाया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली की स्थापना के लिए तृतीय श्रेणी के अनुवादक के कुल 10 पद के सृजन की मंजूरी दी। इनका वेतनमान 9300-34800+3200 ग्रेड-पे रहेगा।

मंत्रि-परिषद ने कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित भोपाल के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के अधीक्षण में उच्च न्यायालय एवं विभिन्न जिला न्यायालयों की स्थापनाओं में उपलब्ध तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु में अधिकतम 10 वर्ष की सीमा तक छूट देने का निर्णय लिया। यह सुविधा आदेश जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए ही होगी।

मंत्रि-परिषद ने कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए तीनों विद्युत कंपनियों द्वारा पावर फायनेंस कार्पोरेशन से माह जून 2016 में प्राप्त किए गए कुल 900 करोड़ रुपए के लघु अवधि ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया। ऋण की गारंटी के लिए विद्युत कंपनियों द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण जबलपुर न्यायपीठ जबलपुर को शासन द्वारा कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन स्वीकृति में निर्धारित मूल्य को स्थिर मान्य करते हुए अभिकरण के पास उपलब्ध राशि जमा करवाये जाने की अनुमति का अनुसमर्थन किया।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश आई टी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का अनुसमर्थन किया।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से ग्वालियर जिले की घोंघा से बिलउआ दो लेन + पेव्हड/हार्ड शोल्डर मार्ग को बीओटी (टोल) योजना में निर्मित करने की सहमति दी। इस मार्ग की आंकलित निर्माण लागत 76 करोड 52 लाख और लंबाई 19 किलोमीटर है। इस मार्ग पर हल्के वाहन यान टोल मुक्त रहेंगे और व्यवसायहिक वाहनों से टोल लिया जायेगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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