No: 0 Dated: Sep, 30 2014

Industrial Promotion Policy-2014 endorsed, State Tourism Policy amended,

Policy amended for air service upto tourist destinations of neighbouring states,

Changes in Mukhyamantri Yuva Engineer-Contractor Yojana,

CABINET DECISIONS

Bhopal : Tuesday, September 30, 2014, 19:46 IST

 

A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan here today endorsed new Industrial Promotion Policy-2014 aiming at attracting maximum investments to the state.

Under the policy, an online Investors Monitoring & Facilitation System will be put in place to make available facilities and permissions within prescribed time-limit to investors through single window system. MP TRIFAC will serve as nodal agency for this.

 

Process to get assistance pertaining to VAT and Central Sales Tax has been simplified. In view of delay in reimbursement of VAT to units at present, 75 percent assistance will be given immediately on payable amount on confirmation of deposit of total tax amount annually. Remaining 25 amount will be given by Commercial Taxes Department after fixation of tax.

Under the policy, resources of government polytechnics and ITIs will be used for promoting skill development. Side by side mega ITIs will be established in major industrial areas.

The new policy has increased the upper limit of loan subsidy for MSME sector from Rs. 20 lakh to Rs. 30 lakh. A state-level investment empowered committee headed by the Chief Secretary will be constituted to provide assistance to investment projects. District-level committees for MSMEs will be made more effective. Minimum 20 percent land in new industrial areas will be earmarked for MSME sector.

Maximum assistance of Rs. 25 lakh will be given for establishment of waste management system to promote green industrialisation. Vender Development Programme will be made more effective to promote establishment of auxiliary units. As per the new policy, assistance will be given through deferment in government outstanding dues (except taxes) to financial crisis-ridden investment projects involving over Rs. 500 crore capital investment. Maximum Rs. 3 crore will be reimbursed against expenditure made on infrastructure development on undeveloped land outside industrial areas in the context of major and medium industries. Non-polluting micro and small industries will be exempted from obtaining NOC from Pollution Control Board. Minimum space will be reduced from 100 acres to 50 acres for establishment of private industrial areas.

The new policy provides that maximum 20 percent of the total land in new/expanded industrial areas of 100 acres or more will be reserved for residential/commercial activities. Number of ineligible in-operation industries will be reduced from 52 to 19 by rationalisation of their list so that maximum

number of industries can be provided assistance. Equal facilities/assistance will be given to industries in entire state by abolishing classification of districts in respect of industries.

 

State Tourism Policy amended

For overall development of tourism in the state and to attract more investment from private sector, amendments have been made in Madhya Pradesh State Tourism Policy.

According to the amendments, all applications for investment in tourism sector will be disposed of through single window system. Tourism projects have been enlisted in the policy. Exemption from Luxury Tax liability on rooms available in hotels has been increased from Rs. 2000 to Rs. 3000. Subsidy expenditure on capital expenditure in heritage hotels has been increased from 25 percent or Rs. 1.50 crore to 35 percent or Rs. 1.50 crore.

For obtaining budget hotel construction grant, condition of 50 rooms has been reduced to 25 rooms. Condition to fix maximum rent as Rs. 2000 has been abolished. Apart from relaxation in provisions of construction of convention centre of land bank of Tourism Department, now construction of convention centre on private land will also be encouraged.

 

Land disposal policy

The cabinet also endorsed amendments in the Land Disposal Policy 2008 for disposal through auction the government lands allotted to Tourism Department. As per it, disposal of government lands allotted to Tourism Department through auction has been exempted from “Niji Poonji Nivesh Ke Mamlon Mein Sarkari Dakhal Rahit Awantan Niti” issued by Revenue Department.

On demand by investors for tourism projects, such land, which is a part of land bank mentioned in Revenue Department’s policy of 2013 and has not been transferred to Tourism Department, will be disposed of under Revenue Department’s policy of 2013.

 

 Expansion of air services

Apart from inter-connecting various cities in the state by air services, for connecting neighbouring states’ major cities and tourist destinations with the state, the policy has been amended.

As per the policy, private operators providing air connectivity to the state will be identified through open tender. A private operator will operate minimum 9 seater aircraft. He will be free to prescribe fare in every sector. Subsidy will be payable per month to private air service provider on flights from one city to another within the state and from one city of the state to another city of other state. State

government will reimburse VAT on aviation fuel till expiry of MoU signed with private operator on the condition that aviation fuel will be purchased from the state.

Validity of agreement with private operator will be 3 years from the date of starting operations. The agreement can be extended for 2 years with permission of Finance Department if services are satisfactory. The state government will be able to permit any other operator to operate air service in a sector with the condition that it is not more lucrative than agreement signed with selected operators as above.

It is noteworthy that the policy was framed in year 2010 for air connectivity between state’s major cities. After inviting open tender, permission was given to Messrs Venura Airconnect for next 3 years from September 2011 for air taxi operations. Since then till August 2014, it has made available its services in Bhopal, Indore, Jabalpur, Rewa, Satna, Gwalior and Khajuraho with over 7000 flights transporting about 20 thousand passengers.

 

Changes in Mukhyamantri Yuva Engineer-Contractor Yojana

The cabinet endorsed changes in Mukhyamantri Yuva Engineer-Contractor Yojana framed for turning young engineers into contractors in the state. As per it, trained engineers will be given unique identity in registration so that there is no difficulty in identifying them in future. Training period has been reduced from 6 to 3 months including 2 months’ field training and one month’s training in official procedures and academics. Under the scheme, trained engineers will be registered under “C” category. Registration fee for “C” category has been decreased from Rs. 10 thousand to Rs. 2000 and security deposit from Rs. 2 lakh to Rs. 25 thousand.

Every trained contractor under the scheme will be given 50 percent concession in earnest money deposit/bid for first 3 years. This concession will not be given if contractor leaves incomplete any 2 work orders.

 

 State Spatial Policy endorsed

The cabinet endorsed State Spatial Policy for establishment of state spatial data infrastructure. It is being established for collecting information and data through geographical information system, its management and analysis and taking policy decisions on its basis.

The policy also contains provisions for constitution of State Spatial Infrastructure Committee, fixation of nodal agency and giving to the nodal agency the spatial data available with all government agencies.

 

Constitution of Project Directorate

The cabinet decided to constitute Madhya Pradesh State Project Directorate. Through it, projects sanctioned by RUSA, World Bank and other funding agencies will be implemented. For this one post each of project director, additional project director, deputy project director, finance controllers and superintending engineers, 2 posts of educationist, one post of sub-divisional officers, and 5 posts each of class III and IV employees were sanctioned. Appointments on class III and IV posts will be made through contract/outsourcing and remaining through deputations.

 

Other decisions

The cabinet sanctioned construction of 2-lane Guna-Aron-Sironj Road under BOT (toll + annuity). Cost of the 86.76 km long road to be constructed by Madhya Pradesh Road Development Corporation is Rs. 199.12 crore.

The cabinet extended the term of Sardar Sarovar Project Fake Sale Letters and Rehabilitation Site Irregularities Enquiry Commission upto October 8, 2015.

The cabinet decided to upgrade 3 posts of special public prosecution officer/district prosecution officer sanctioned for Special Police Establishment Lokayukta Organisation’s divisional officers at Jabalpur, Indore and Gwalior to posts of deputy director prosecution.

The cabinet accorded administrative sanction of Rs. 3,448 crore for Kundalia major irrigation project in Rajgarh district. The project is proposed over Kali Sindh River between village Sirpoi of Jeerapur tahsil and village Gothda of Nalkhera development block of Agar district. The project will irrigate 421 villages in Khilchipur, Jeerapur and Sarangpur tashils of Rajgarh district and Susner and Nalkhera tahsils of Agar district. It will irrigate one lakh 12 thousand 400 hectares in Rabi and 38 thousand hectares in Kharif.

Surrendering 42 class IV posts of State Tourism Development Corporation, the cabinet accorded sanction to create 20 additional posts.

D.K. Malviya

 

उद्योग संवर्धन नीति-2014 का अनुमोदन

राज्य पर्यटन नीति में संशोधन

प्रदेश से पड़ोसी राज्यों के पर्यटक-स्थलों तक वायु सेवा के लिये नीति संशोधित

मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना में बदलाव

मंत्रि-परिषद् के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, सितम्बर 30, 2014, 17:43 IST

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के मकसद से नवीन औद्योगिक संवर्धन नीति-2014 का अनुमोदन किया गया।

नीति में निवेशकों को सिंगल विंडो में निश्चित समय-सीमा में सुविधाएँ और अनुमति देने के लिये ऑनलाइन इन्वेस्टर्स मॉनीटरिंग एण्ड फेसिलिटेशन सिस्टम लागू किया जायेगा। इसके लिये एमपी ट्रायफेक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

वेट और केन्द्रीय विक्रय कर से संबंधित सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। वर्तमान में इकाइयों को वेट की प्रतिपूर्ति में हो रहे विलम्ब को देखते हुए प्रतिवर्ष कुल कर राशि जमा करने की पुष्टि के आधार पर पात्रता राशि के 75 प्रतिशत की सहायता तुरंत दी जायेगी। शेष 25 प्रतिशत राशि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण करने के बाद दी जायेगी।

नीति में कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये शासकीय पॉलीटेक्निक और आईटीआई के संसाधनों का उपयोग किया जायेगा। साथ ही वृहद औद्योगिक क्षेत्रों में मेगा आईटीआई स्थापित किये जायेंगे।

नवीन नीति में एमएसएमई सेक्टर के लिये ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया है। निवेश परियोजनाओं को सहायता देने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय निवेश साधिकार समिति का गठन किया जायेगा। एमएसएमई इकाइयों के लिये जिला-स्तरीय समिति को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। नवीन औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत भूमि एमएसएमई सेक्टर के लिये रखी जायेगी।

ग्रीन इण्डस्ट्रियलाइजेशन को प्रोत्साहित करने के लिये वेस्ट मेनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने अधिकतम 25 लाख की सहायता दी जायेगी। सहायक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये वेण्डर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम को ज्यादा प्रभावी बनाया जायेगा। नई नीति के अनुसार 500 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश वाली वित्तीय समस्याग्रस्त निवेश परियोजनाओं को शासकीय देयताओं (कर छोड़कर) में डिफरमेंट देकर सहायता दी जायेगी। वृहद एवं मध्यम

उद्योगों के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अविकसित भूमि के अधोसंरचना विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 3 करोड़ तक की जायेगी। गैर-प्रदूषणकारी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्राप्त करने से छूट दी जायेगी। निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क स्थापना के लिये न्यूनतम क्षेत्र को कम कर 100 एकड़ के स्थान पर 50 एकड़ किया जायेगा।

नीति में 100 एकड़ या अधिक के नवीन/विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रों में कुल भूमि की अधिकतम 20 प्रतिशत भूमि आवासीय/वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये आरक्षित की जायेगी। प्रचलित अपात्र उद्योगों की सूची का युक्तियुक्तकरण कर उनकी संख्या को 52 से घटाकर 19 किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को सहायता मिल सके। सभी प्रकार के उद्योगों के लिये प्रदेश में जिलों का वर्गीकरण समाप्त कर पूरे प्रदेश के लिये एक समान सुविधा/सहायता दी जायेगी।

 

राज्य पर्यटन नीति में संशोधन

प्रदेश में पर्यटन का समग्र विकास करने और पर्यटन के क्षेत्र में और अधिक निजी निवेश लाने के लिये मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति में संशोधन किये गये हैं।

संशोधनों के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के सभी आवेदनों का सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निराकरण किया जायेगा। नीति में पर्यटन परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है। होटल में उपलब्ध कमरों पर विलासिता कर देयता से छूट को 2000 से 3000 रुपये किया गया है। हेरिटेज होटल में पूँजीगत व्यय पर अनुदान व्यय को 25 प्रतिशत अथवा डेढ़ करोड़ रुपये से बढ़ाकर व्यय का 35 प्रतिशत अथवा डेढ़ करोड़ कर दिया गया है।

बजट होटल निर्माण अनुदान प्राप्त करने के लिये 50 के स्थान पर 25 कमरे केनिर्माण की अनिवार्यता कर दी गई है। अधिकतम किराया 2000 रुपये रखे जाने की शर्त को हटा दिया गया है। पर्यटन विभाग के लेंड बेंक पर कन्वेंशन सेंटर बनाये जाने पर छूट संबंधी प्रावधान के साथ-साथ अब निजी भूमि पर भी कन्वेंशन सेंटर बनाये जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

 

भूमि निवर्तन नीति

मंत्रि-परिषद् ने पर्यटन विभाग को आवंटित शासकीय भूमियों की नीलामी द्वारा निवर्तन नीति 2008 में संशोधन को भी अनुमोदित किया। इसके अनुसार पर्यटन विभाग को आवंटित शासकीय भूमियों का नीलामी द्वारा निवर्तन नीति के अंतर्गत भूमि निर्वतन को, राजस्व विभाग द्वारा जारी 'निजी पूँजी निवेश के मामलों में सरकारी दखल रहित आवंटन नीति' से मुक्त कर दिया गया है।

पर्यटन परियोजनाओं के लिये निवेशकों द्वारा माँग किये जाने पर ऐसी भूमियों के मामले, जो राजस्व विभाग की 2013 की नीति में वर्णित लेंड बेंक का हिस्सा है तथा पर्यटन विभाग को हस्तांरित नहीं की गई है, का निवर्तन राजस्व विभाग की 2013 की नीति द्वारा ही किया जायेगा।

 

 

वायु सेवा का विस्तार

प्रदेश के शहरों को आपस में वायु सेवा से जोड़ने के साथ ही पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों एवं पर्यटन-स्थलों को प्रदेश से जोड़ने के लिये नीति में परिवर्तन किया गया है।

संशोधित नीति के अनुसार प्रदेश को वायु सेवा से जोड़ने वाले निजी क्षेत्र के ऑपरेटरों को खुली निविदा जारी कर चिन्हित किया जायेगा। निजी ऑपरेटर द्वारा कम से कम 9 सीटर विमान चलाया जायेगा। निजी ऑपरेटर प्रत्येक सेक्टर में किराया निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र होगा। निजी ऑपरेटर को प्रदेश के एक शहर से दूसरे शहर की उड़ान सेवा तथा प्रदेश के एक शहर से दूसरे प्रदेश के एक शहर की उड़ान के लिये प्रतिमाह अनुदान दिया जायेगा। उड़ानों के उपयोग में आने वाले ईंधन पर वेट की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा ऑपरेटर के साथ किये गये एमओयू की अवधि तक इस शर्त पर की जायेगी कि ऑपरेटर द्वारा ईंधन का क्रय प्रदेश से किया जाये।

निजी ऑपरेटर से अनुबंध की सीमा संचालन शुरू करने की तिथि से 3 वर्ष की होगी। सेवाएँ संतोषप्रद होने की स्थिति पर वित्त विभाग की अनुमति से अनुबंध दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य शासन को अधिकार होगा कि वह किसी भी सेक्टर में किसी अन्य ऑपरेटर को वायु सेवा संचालित करने की अनुमति ऐसी शर्त पर दे सकेगा, जो उपरोक्तानुसार चयनित ऑपरेटर के साथ अनुबंधित शर्तों से अधिक अनुकूल न हो।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के प्रमुख शहरों को वायु सेवा से जोड़ने के संबंध में 2010 में नीति निर्धारित की गई थी। एयर टेक्सी ऑपरेशन के लिये खुली निविदा आमंत्रित कर सितम्बर 2011 से आगामी 3 वर्ष के लिये मेसर्स वेन्चुरा एयरकनेक्ट को अनुमति दी गई थी, तब से अगस्त 2014 तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर तथा खजुराहो में इसने अपनी हवाई सेवाएँ उपलब्ध करवायीं। इस अवधि में कुल 7000 से अधिक उड़ान के माध्यम से लगभग 20 हजार यात्री को वायु सेवा उपलब्ध करवायी गई।

 

मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कांट्रेक्टर योजना

युवा इंजीनियरों को कांट्रेक्टर बनाने के लिये प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कांट्रेक्टर योजना में संशोधनों को मंत्रि-परिषद् ने मंजूरी दी। इसके अनुसार योजना में प्रशिक्षित युवा कांट्रेक्टरों को पंजीयन में विशिष्ट पहचान दी जायेगी, जिससे भविष्य में इन्हें चिन्हित करने में सुविधा होगी। योजना में प्रशिक्षण अवधि 6 माह के स्थान पर 3 माह की गई है। इसमें 2 माह की फील्ड ट्रेनिंग और एक माह की कार्यालयीन प्रक्रिया का ज्ञान एवं

अकादमिक ट्रेनिंग दी जायेगी। योजना में प्रशिक्षित इंजीनियर का 'सी' श्रेणी में सीधे पंजीयन किया जायेगा। 'सी' श्रेणी के लिये पंजीयन शुल्क 10 हजार से घटाकर 2000 तथा सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख से घटाकर 25 हजार किया गया है।

योजना में प्रशिक्षित पंजीकृत ठेकेदार को प्रथम 3 वर्ष के लिये अर्नेस्ट मनी डिपोजिट/बिड सिक्योरिटी में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। किन्हीं दो कार्य-आदेश को अधूरा छोड़ने की स्थिति में उसे यह छूट नहीं मिल सकेगी।

 

राज्य स्पेशियल नीति का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश में राज्य स्पेशियल डाटा इंफ्रा-स्ट्रक्चर की स्थापना के लिये राज्य स्पेशियल नीति का अनुमोदन किया। प्रदेश में जियोग्राफिकल इंफर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाओं एवं आँकड़ों को एकत्र करने, उनका प्रबंधन एवं विश्लेषण करने तथा इनके आधार पर प्रशासनिक एवं नीतिगत निर्णय लेने में सहायता के लिये राज्य स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जा रही है।

नीति में राज्य स्पेशियल अधोसंरचना समिति के गठन, नोडल एजेंसी के निर्धारण के अलावा राज्य की सभी एजेंसी के पास उपलब्ध स्पेशियल डाटा नोडल एजेंसी को देने का प्रावधान शामिल किया गया है।

 

 प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट का गठन

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट के गठन का निर्णय लिया। डायरेक्टोरेट द्वारा रूसा, विश्व बेंक एवं अन्य फंडिंग एजेंसियों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। इसके लिये परियोजना संचालक, अतिरिक्त परियोजना संचालक, उप परियोजना संचालक, वित्त नियंत्रक एवं अधीक्षण यंत्री का एक-एक पद, शिक्षाविद् के दो पद, अनुविभाग अधिकारी का एक तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 5-5 पद सृजित करने की अनुमति दी गयी। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति संविदा/आउटसोर्सिंग के जरिये की जायेगी। शेष पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जायेंगे।

 

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद् ने गुना-आरोन-सिंरोज मार्ग को बीओटी (टोल + एन्यूटी) योजना में दो-लेन मार्ग में निर्मित करने की मंजूरी दी। मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से किये जाने वाले इस कार्य की लागत 199.12 करोड़ है और लम्बाई 86.76 किलोमीटर है।

 

मंत्रि-परिषद् ने सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विक्रय-पत्र एवं पुनर्वास स्थल अनियमितता जाँच आयोग के कार्यकाल में 8 अक्टूबर 2015 तक वृद्धि का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन के संभागीय कार्यालय जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्वीकृत 3 विशेष लोक अभियोजन अधिकारी/जिला अभियोजन अधिकारी के पदों का उन्नयन कर उप संचालक अभियोजन के 3 पद निर्मित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने राजगढ़ जिले की कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना की राशि 3,448 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति प्रदान की। परियोजना जीरापुर तहसील के ग्राम सिरपोई और आगर जिले के नलखेड़ा विकासखण्ड के ग्राम गोठड़ा के मध्य कालीसिंध नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना से राजगढ़ जिले की खिलचीपुर, जीरापुर और सारंगपुर तथा आगर जिले की सुसनेर एवं नलखेड़ा तहसील के 421 गाँव में सिंचाई होगी। इससे रबी में एक लाख 12 हजार 400 हेक्टेयर और खरीफ 38 हजार हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

मंत्रि-परिषद् ने राज्य पर्यटन विकास निगम के 42 चतुर्थ श्रेणी पद को समर्पित करते हुए 20 अतिरिक्त पद सृजित करने की मंजूरी दी।

दिनेश मालवीय

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