No: ----- Dated: Jan, 31 2014

Finalisation of Spectrum Usage Charges for spectrum in 1800 MHz and 900 MHz bands

 

The Union Cabinet has approved the following rates of Spectrum Usage Charges (SUC) for spectrum in 1800 MHz and 900 MHz bands:

 

1.            The spectrum acquired in the current auction will be charged at 5% of the AGR. In cases of combination of existing spectrum in this band and spectrum acquired through the auction, the weighted average will apply to all the spectrum held by the operator in 900 MHz and 1800 MHz band.

2.            The licensees who do not acquire spectrum in this auction shall continue to pay SUC according to the existing slab rate.

3.            As 800 MHz spectrum is not being auctioned in the forthcoming auction and the recommendation of the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has been sought for the reserve price, the decision in respect of Code Division Multiple Access (CDMA) spectrum will be taken at an appropriate time.

4.            In respect of Broadband Wireless Access (BWA) spectrum acquired through auction in 2010, SUC will continue to be charged, as per present practice, and the operator would be required to report the revenue earned from BWA spectrum separately.

5.            Cabinet noted that as a matter of policy, it is desirable to move to a flat rate SUC and adoption of a weighted average would provide a path for such transition.

6.            The above decisions are expected to improve the bidding sentiment in the forthcoming auction.

 

1800 मेगा हर्ट्ज और 900 मेगा हर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए उपयोग शुल्क को मंजूरी

 

      केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1800 मेगा हर्ट्ज और 900 मेगा हर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग के शुल्क की निम्नलिखित दरों को मंजूरी दे दी है।

 

1. वर्तमान नीलामी में हासिल किए गए स्पेक्ट्रम के लिए एजीआर का 5 प्रतिशत वसूला जाएगा। इस बैंड में मौजूदा स्पेक्ट्रम और नीलामी के जरिए हासिल स्पेक्ट्रम के संयोग के मामले में, 900 मेगा हर्ट्ज  और 1800 मेगा हर्ट्ज  बैंड में ऑपरेटर के पास सभी स्पेक्ट्रम पर भारित औसत लागू होगा।

2. इस नीलामी में जो लाइसेंस धारक स्पेक्ट्रम हासिल नहीं करते वे मौजूदा स्लैब दर के अनुसार स्पेक्ट्रम उपयोग करने का शुल्क देते रहेंगे।

3. चूंकि 800 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बोली आगामी नीलामी में नहीं लगाई जा रही है और  रिजर्व कीमत के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई ) की सिफारिश मांगी गई है, कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) के बारे में निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।

4. वर्ष 2010 में नीलामी के जरिए हासिल ब्राडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) के संबंध में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क वर्तमान परिपाटी के अनुसार वसूला जाता रहेगा तथा ऑपरेटर को बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम से प्राप्त राजस्व की रिपोर्ट अलग से करनी होगी।

5. मंत्रिमंडल ने इसे नीतिगत मामला मानते हुए कहा कि वह स्पेक्ट्रम उपयोग के लिए एक समान वांछनीय है तथा भारित औसत को अपनाने से ऐसे रूपांतरण के लिए रास्ता उपलब्ध होगा।

6. उक्त निर्णयों से आगामी नीलामी में बोली लगाने वालों की धारणा में सुधार होने की उम्मीद है।

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