सरकार ने कृषि और उससे संबधित गतिविधियों के लिए बैंक से लिए अल्पकालिन कर्ज को चुकाने की समय सीमा 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई
No: -- Dated: Jun, 01 2020
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और उससे संबधित गतिविधियों के लिए बैंक से तीन लाख रूपए तक की अल्पकालिक ऋणों को चुकाए जाने की समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह रियायत 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच चुकाए जाने वाले ऋणों के लिए दी गई है। ये ऋण अब 31 अगस्त 2020 तक चुकाए जा सकते हैं। कर्ज चुकाने की समय अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद इन ऋणों पर बैंको को मिलने वाली वाली 2 प्रतिशत की ब्याज छूट तथा किसानों को समय रहते ऋण चुकाने पर मिलने वाली तीन प्रतिशत की छूट सुविधा यथावत जारी रहेगी।
लाभ:
बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए 3 लाख रुपये तक के मानक अल्पकालिक ऋणों, जो 1 मार्च 2020 और 31 अगस्त 2020 के बीच देय हैं, के पुनर्भुगतान की तारीख को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा देने से किसानों को 4 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर से बिना किसी जुर्माने के इस तरह के कर्ज को 31 अगस्त 2020 तक की बढ़ी हुई अवधि तक चुकाने या नवीकरण कराने में मदद मिलेगी। इसके तहत बैंकों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (आईएस) और किसानों के लिए 3 प्रतिशत पीआरआई का निरंतर लाभ मिलता रहेगा। यही नहीं, इससे किसानों को कोविड-19 महामारी के मौजूदा समय में इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पृष्ठभूमि:
सरकार बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराती है। इन ऋणों पर बैंकों को 2 प्रतिशत की ब्याज छूट दी जाती है। समय रहते ऋण चुकाने पर किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है। इस प्रकार से किसानों को तीन लाख तक का कर्ज समय रहते चुकाने पर सालाना चार प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण की सुविधा मिलती है।
कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही पर कई तरह की पाबंदिया लगाई गई हैं जिसकी वजह से अल्पकालिक ऋण चुकाने के लिए कई किसान बैंक तक नहीं जा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त समय पर उत्पादों की बिक्री नहीं हो पाने, बिक्री के भुगतान की रसीद नहीं मिल पाने तथा सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने की वजह से किसानों के लिए बैंक में जमा की जाने वाली ऋण की रकम जुटाने में दिक्कत आ रही है।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi has given its approval to extend repayment date upto 31.08.2020 for Standard Short-Term loans upto Rs.3 lakh advanced for agriculture and allied activities by banks, which have become due or shall become due between 1st March, 2020 and 31st August, 2020 with continued benefit of 2% Interest Subvention (IS) to Banks and 3% Prompt Repayment Incentive (PRI) to farmers.
Benefit:
Extension of repayment date upto 31.08.2020 for Standard Short-Term loans upto Rs.3 lakh for agriculture and allied activities by banks falling due between 1st March, 2020 and 31st August, 2020 with continued benefit of 2% IS to Banks and 3% PRI to farmers, shall help the farmers to repay/renew such loans upto the extended repayment date of 31.08.2020 at 4% p.a., interest without attracting any penalty and thus help them in avoiding travelling to banks for such renewal during this COVID pandemic period.
Background
Govt. is providing concessional Standard Short-Term Agri-loans to farmers through banks with 2% p.a, interest subvention to banks and 3% additional benefit on timely repayment to farmers thus providing loans upto Rs,3 lakh at 4% p.a. interest on timely repayment.
In the wake of lockdown due to ongoing Covid 19 pandemic, there have been restrictions imposed on movement of people. Many farmers are not able to travel to bank branches for payment of their short term crop loan dues. Moreover, due to restrictions on movement of people, difficulty in timely sale, receipt of payment of their produce and the necessity of adhering to social distancing norms, farmers are finding it difficult to arrange the amount to be deposited for renewal and are unable to visit the banks to deposit and draw fresh loans.
Courtesy – Press Information Bureau, Government of India