No: 287 Dated: Jun, 14 2024

Cabinet Decision of Bihar Government - 14/06/2024

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 25 (पच्चीस) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक- 09.02.2016 के मद संख्या 35 में लिया गया निर्णय राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली को 2072.43 लाख रूपये इक्यूिटी पार्टिसिपेशन के मद में की गयी निवेश एवं तत्संबंधी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा निर्गत की गयी राज्यपाल के नाम शेयर्स सर्टिफिकेट को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम पर बकाये ऋण की राशि 2800.00 लाख रूपये में समायोजित करने हेतु उनके आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन में निहित प्रावधान के आलोक में शेयर्स सर्टिफिकेट समर्पित किया जायेगा को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए 2072.43 लाख (बीस करोड़ बहत्तर लाख तैंतालीस हजार) रूपये की बकाया राशि को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा अर्जित सूद की राशि से भुगतान करने की स्वीकृत दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व प्रशासन से संबंधित अभिलेखों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन सुलभ कराने हेतु बिहार अभिलेख हस्तक. 1960 के नियम - 278 286 288 एवं 297 में नये प्रावधानों क्रमश: 278 (5). 286 (क). 288 (क) एवं 297 (क) को अन्तःस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत नवादा जिलान्तर्गत रजौली अंचल के मौजा-रजौली थाना सं०-184 खाता सं0-1603, खेसरा सं०-3354, 3557 एवं 3553 रकबा क्रमशः 3.48, 0.52 एवं 1.26 एकड़ सहित कुल रकबा - 5.26 एकड़ किस्म - पुरानी परती, अनावाद बिहार सरकार की भूमि महिला डिग्री महाविद्यालय, रजौली के भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क आधार पर स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई ।

वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत बिहार वित्त सेवा नियमावली 1953 के नियम 39 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 मार्च, 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ (दस हजार करोड़ रूपये करने की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के ही तहत राज्य के ऋण शोधन हेतु समेकित निक्षेप निधि (Consolidated Sinking Fund-CSF) से संबंधित संशोधित स्कीम की स्वीकृति दी गई।

 

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