Cabinet Decision of Bihar Government - 02/05/2024
No: 248 Dated: May, 02 2024
Cabinet Decision of Bihar Government - 02/05/2024
मंत्रिपरिषद् के निर्णय
उच्चस्तरीय विभागीय समीक्षा के क्रम में पर्यावरण संरक्षण एव राजस्व क्षति पर अंकुश लगाने हेतु राज्यान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश सभी जिलों को दिया गया, जिसके आलोक में सभी खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक को प्रत्येक दिन बालूघाटों का निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ विभाग को उपलब्ध कराने एवं उक्त का अनुपालन की समीक्षा मुख्यालय स्तर से सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशित किया गया। जाँच के दौरान निम्न मुख्य बिन्दुओं को ध्यान में रखने का निदेश दिया गया :-
• पट्टेधारी खनन पट्टे का सरजमीन पर सीमांकन एवं साईनबोर्ड लगाना सुनिश्चित करें, ताकि अवैध खनन का आसानी से पता लगाया जा सके।
• अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर नियंत्रण हेतु सभी संचालित बालूघाटों पर NIC से Integrated धर्मकाँटा संचालित अवस्था में हो ।
• सभी संचालित बालूघाटों का खनन गहराई एवं सभी वैधानिक अनापत्ति के शर्तों का पालन की जाँच किया जाए।
जिलान्तर्गत सभी अबंदोबस्त बालूघाटों का भी जाँच करने का निदेश खनिज विकास पदाधिकारी को दिया गया, ताकि अवैध खनन पर अंकुश लग सके। साथ ही उक्त अबंदोबस्त बालूघाटों पर इस आशय का साईनबोर्ड लगाने का भी निदेश दिया गया. जिससे कि आमजनों को यह पता लग सके कि उक्त बालूघाट से बालू का निकासी करना प्रतिबंधित है ।
अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु समाहर्त्ता, रोहतास द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत बालूघाट ब्लॉक सं0- 07 का निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज के नेतृत्व में कराई गई, जिसमें संबंधित बालूघाट पर CCTV निगरानी क्षेत्र से बाहर दूसरे अवैध रास्तों का प्रयोग करने NIC से Integrated धर्मकाँटा में प्रविष्ट वाहन एवं बालूघाट पर पाये गए वाहनों की संख्या में विषंगति, नियमानुसार सीमांकन, ड्रेसिंग, उत्पादन प्रेषण पंजी सत्यापित नहीं रहने संबंधित अनियमितता के आलोक में बंदोबस्तधारी पर जिला खनन कार्यालय, रोहतास द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है।
साभार – सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार