No: 0 Dated: Jan, 29 2013

Cabinet approves guidelines for MLA Constituency Development Fund

 

Bhopal : Tuesday, January 29, 2013, 20:20 IST

 

A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan today approved the guidelines for MLA Constituency Development Fund. As per the guidelines, as an exception an MLA will be able recommend to provide funds upto Rs. 5 lakh for such work in one year which can be used by people of entire district or state outside his Vidhan Sabha constituency, but within Madhya Pradesh.

Madhya Pradesh Vidhan Sabha Constituency Development Scheme is being implemented since July 29, 1994. Under the scheme, an MLA can recommend such small works only within his constituency, which can be completed in one or two seasons.

The guidelines have been prepared keeping in view problems being faced in the scheme’s implementation and as per requirements. The guidelines have been amended following preparation of an integrated amendment proposal on the basis of proposed works recommended by MLAs. Suggestions from ministers have also been included in it.

Under the scheme, district collectors are authorised to sanction works upto Rs. 25 lakh each. Works to the tune to Rs. 25 lakh to 50 lakh will be sanctioned by divisional commissioners. Sanction will be accorded by the State Government if the amount is above Rs. 50 lakh. MLAs are expected to put forth proposals for construction works generally before February 28 every year. According to the guidelines, concerning district collector should accord sanction to the work within 30 days. if a work is not possible to be done or cannot be sanctioned, then information to this effect should be provided to concerning MLA within 30 days. As far as possible, district collector should accord sanction to all recommended works before March 15.

D.K. Malviya

 

मंत्रि-परिषद द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका अनुमोदित

 

Bhopal : Tuesday, January 29, 2013, 16:40 IST

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका का अनुमोदन दिया गया। मार्गदर्शिका के अनुसार अपवाद स्वरूप सार्वजनिक उपयोग के ऐसे कार्य, जिनका उपयोग सम्पूर्ण जिले अथवा राज्य के निवासियों द्वारा किया जा सकता है, के लिये विधायक अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर, परंतु मध्यप्रदेश के भीतर, एक वर्ष में अधिकतम 5 लाख तक की राशि प्रदान करने की अनुशंसा कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना 29 जुलाई, 1994 से कार्यान्वित है। इसमें विधायक केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष निर्धारित राशि से पूँजीगत प्रकृति के ऐसे छोटे-छोटे कार्य की अनुशंसा कर सकते हैं, जो एक या दो सीजन में पूर्ण किये जा सकें।

योजना के क्रियान्वयन में अनुभव की जा रही कठिनाइयों तथा आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसमें विधायकों द्वारा प्रस्तावित कार्यों की अनुशंसा के आधार पर एकजाई संशोधन प्रस्ताव तैयार कर मार्गदर्शिका को संशोधित किया गया है। इसमें मंत्रियों से प्राप्त सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है।

योजना में 25 लाख की लागत के कार्यों की स्वीकृति के लिये जिला कलेक्टर अधिकृत हैं। रुपये 25 लाख से 50 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति संभाग आयुक्त द्वारा दी जायेगी। कार्य की लागत 50 लाख से अधिक होने पर इसकी स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी जायेगी। विधायकों को आमतौर पर प्रतिवर्ष 28 फरवरी के पूर्व निर्माण कार्यों के प्रस्ताव देने की अपेक्षा की गई है। जिला कलेक्टर द्वारा मार्गदर्शिका के निर्देश अनुसार कार्य की स्वीकृति सामान्यतः 30 दिन के भीतर दे देनी चाहिये। यदि किसी कारणवश कार्य करवाया जाना संभव न हो अथवा कार्य स्वीकृत नहीं किया जा सकता हो, तो जिला कलेक्टर कार्य स्वीकृत न किये जाने के कारणों से 30 दिन के भीतर विधायक को अवगत करवायेंगे। अनुशंसित सभी कार्यों की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा यथा-संभव 15 मार्च के पूर्व देनी चाहिये।

दिनेश मालवीय

 

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