कैबिनेट को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 में हुए संशोधनों की जानकारी दी गई
No: --- Dated: Jan, 08 2020
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 में किए गए संशोधन के बारे में जानकारी दी गई। ये संशोधन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवहन नीति तथा माल और यात्रियों के राष्ट्रीय, मल्टीमॉडल और अंतर-राज्य परिवहन की योजनाएं बनाते समय राज्य सरकारों की सहमति सुनिश्चित करेंगे।
पृष्ठभूमि
कैबिनेट की 24 जून, 2019 को हुई बैठक में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, को दोबारा लोकसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दी गई थी। यह विधेयक 23 जुलाई2019 को लोकसभा से पारित कर दिया गया। बाद में इस विधेयक को 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया और इसी दिन कुछ संशोधनों के साथ यह राज्य सभा से पारित हो गया। इसके बाद इन संशोधनों के साथ यह विधेयक 5 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन पारित कर दिया गया।
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has been apprised of information about the amendments moved to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019 as passed by the Rajya Sabha.
Amendments will ensure concurrence of the State Governments while formulating National Transport Policy and making schemes for national, multimodal and inter-state transportation of goods and passengers by the Central Government.
Background
The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019 was approved by the Cabinet in its meeting held on 24th June, 2019 for re-introduction in the Lok Sabha. The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019 was passed in the Lok Sabha on 23rd July, 2019. Later, the Bill was taken into consideration in Rajya Sabha on 31st July, 2019. The Bill with the official amendments was passed by the Rajya Sabha on 31st July, 2019. Further, the amendments were placed before the Lok Sabha and were passed in the Lok Sabha on 5th August, 2019.
Courtesy – Press Information Bureau, Government of India