No: --- Dated: May, 19 2015

 

A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan here today decided that amount of Rs. 6500 per horsepower will be charged from small and marginal farmers for providing permanent power pump connections to them during year 2015-16. During financial year 2016-17, a sum of Rs. 7000 per horsepower will be got deposited.

Other farmers will have to pay Rs. 10 thousand 400 per horsepower during year 2015-16 and Rs. 11 thousand 200 per horsepower during year 2016-17.

Only Rs. 32 thousand 500 will be charged from small and marginal farmers for infrastructure works of agriculture pumps of 5 horsepower and remaining Rs. 17 thousand 500 will be given as subsidy by the state government. Rs. 52 thousand will be charged from other farmers and the state government will bear remaining Rs. 98 thousand.

It is noteworthy that the state government has given subsidy worth Rs. 227 crore during year 2014-15 on permanent power pump connections.

Like year 2014-15, amount of Rs. 1200 per hour at flat rate will be charged in 2 equal installments as electricity bills this year also. Against it the state government had provided subsidy worth Rs. 4,480 crore to power distribution companies during 2104-15. Under this head, provision of Rs. 4,962 crore has been made for current financial year 2015-16.

Madhya Pradesh VAT (Amendment) Ordinance-2015

The cabinet approved Madhya Pradesh VAT (Amendment) Ordinance-2015. Under it, announcements made by the Finance Minister while tabling budget for 2015-16 will be implemented.

The ordinance proposes to increase tax from 4 to 5 percent on transfer of goods used in manufacture of goods/raw materials outside the state.

Provision is proposed in the ordinance on value addition in reference to subsequent sales of telephones, cellular hand sets and fablets, tobacco-free pan masala and gutkha within the state.

The state government announced various concessions under industrial promotion policy for discharge of liabilities of sick units including tax and interest/fine. These include discharge of liabilities of interest/fine on payment of tax. There is no provision in the Act to implement this scheme. It is proposed to be included in the ordinance.

As per current provision, payment of 5 percent amount with increase in every 6 months on decision in the first appeal for extending period of stay given by Appeal Board is desired. Suitable amendment has to be made in pursuance of Chief Minister Shri Shivraj Singh’s announcement for abolishing expectation of payment of additional amount.

Presently, there is a provision of fine of Rs. 1000 per day upto maximum of Rs. 50 thousand on presenting returns after delay of 30 days. As per Chief Minister’s announcement, a proposal has been made in the ordinance to decrease fine of Rs. 1000 per day upto maximum of Rs. 50 thousand by half.

Construction of colleges and hostels

The cabinet endorsed the proposal to obtain loan from HUDCO for construction of 16 colleges and 11 girls hostels of Higher Education Department. Construction cost of every college building is Rs. 3 crore 38 lakh and girls hostel Rs. one crore 47 lakh. Total cost of the project is Rs. 71 crore 15 lakh. Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board has been appointed nodal agency for construction works. The Board will obtain Rs. 67 crore 50 lakh loans for its from HUDCO. Its guarantee will be given by the state government.

Patan-Rehli-Tendukhera road

The cabinet gave consent to construction of Patan-Rehli-Tendukhera road (State Highway-15) through Madhya Pradesh Road Development Corporation under BOT. Its estimated cost is Rs. 219 crore 62 lakh and length 86.60 kms.

The cabinet decided to merge services of 170 government servants posted in various departments. Merger of 63 posts has been done in Fisheries Department, Commerce and Industries 13, Revenue 29, Farmers Welfare & Agriculture 14, Public Health & Family Welfare 34, Tribal Welfare one and 16 posts have been merged in Technical Education and Skill Development Department.

Other decisions

  • The cabinet decided to allot 15 acre land in Shivpuri for National Electricity Training Institute to be established by the Central Government.

  • The cabinet decided to constitute a committee for fixation of production cost/sale rate of coal mined in Ameliya (North) coal block.

  • The cabinet decided to endorse the proposal to repeal “Safai Karmchari Niyojan Evam Shushk Shauchalaya Sannirman Pratishedh Adhiniyam-1993, and presenting it in next session of Vidhan Sabha.

D.K. Malviya / Durgesh Raikwar

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों को स्थायी विद्युत पम्प कनेक्शन देने के लिये लागू अनुदान योजना में लघु एवं सीमांत किसानों से वर्ष 2015-16 में 6,500 रुपये प्रति हार्स-पॉवर की दर से राशि जमा करवायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7000 रुपये प्रति हार्स-पॉवर की दर से राशि जमा करवायी जायेगी।

अन्य किसानों से वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10 हजार 400 रुपये प्रति हार्स-पॉवर और वित्तीय वर्ष 2016-17 में 11 हजार 200 रुपये प्रति हार्स-पॉवर की दर से राशि जमा करवायी जायेगी।

कृषि पम्प के अधोसंरचना के कार्य में लगने वाली राशि में से 5 हार्स-पॉवर पम्प के लिये लघु एवं सीमांत किसानों से मात्र 32 हजार 500 की राशि ली जायेगी। शेष राशि एक लाख 17 हजार 500 राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी। अन्य किसानों से मात्र 52 हजार की राशि ली जायेगी और शेष 98 हजार की राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि स्थायी कृषि पम्प के लिये लागू अनुदान योजना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य शासन द्वारा 227 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में दी गयी।

किसानों से वित्तीय वर्ष 2014-15 के समान ही इस वर्ष भी फ्लेट रेट पर मात्र 1200 रुपये प्रति हार्स-पॉवर की दर से 2 समान छ:माही किस्तों में बिजली बिल की राशि ली जायेगी। इसके एवज में राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में टेरिफ सबसिडी मद में विद्युत वितरण कम्पनियों को 4,480 करोड़ की राशि दी गयी। इस वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये इस मद में 4,962 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश 2015

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम-2015 का अनुमोदन किया। इसमें वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2015-16 का बजट प्रस्तुत करते समय की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रावधान किये गये हैं।

अध्यादेश में कर-मुक्त मालों के निर्माण में उपयोग/उपभोग होने वाले कच्चे मालों तथा राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर किये जाने वाले मालों पर कर का भार 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

अध्यादेश में टेलीफोन, सेल्युलर हेण्ड-सेट और फेबलेट, तम्बाखू रहित पान मसाला और गुटखा के राज्य के अंदर पश्चातवर्ती विक्रयों के संदर्भ में होने वाले मूल्य संवर्धन पर कर प्राप्त करने के लिये समुचित उपबंध प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत बीमार इकाइयों के दायित्वों, कर, ब्याज/शास्ति सहित, के निराकरण के लिये विभिन्न रियायत घोषित की जाती हैं। इसमें कर का भुगतान करने पर ब्याज/शास्ति के दायित्वों से मुक्ति आदि शामिल हैं। इस संबंध में योजना लागू करने के लिये अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है। अध्यादेश में इस संबंध में समुचित उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान प्रावधान के अनुसार अपील बोर्ड द्वारा दिये गये स्थगन में वृद्धि किये जाने के लिये प्रथम अपील में निर्णय के बाद शेष बकाया की 5 प्रतिशत राशि, प्रत्येक 6 माह की वृद्धि के लिये, के भुगतान की अपेक्षा की गयी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्थगन में वृद्धि के लिये अतिरिक्त भुगतान की अपेक्षा को समाप्त करने की घोषणा के अमल के लिये समुचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

विद्यमान प्रावधान के अनुसार विवरण-पत्र विलंब से प्रस्तुत करने पर 30 दिन के विलंब के बाद 1000 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 50 हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए शास्ति की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अध्यादेश में 1000 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 50 हजार रुपये को घटाकर आधा किये जाने का प्रस्ताव अध्यादेश में किया गया है।

महाविद्यालय एवं छात्रावास निर्माण

मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग के 16 महाविद्यालय एवं 11 कन्या छात्रावास का निर्माण हुडको से ऋण लेकर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रति महाविद्यालय निर्माण लागत 3 करोड़ 38 लाख रुपये तथा छात्रावास लागत एक करोड़ 47 लाख रुपये है। कुल योजना की लागत 71 करोड़ 15 लाख रुपये है। निर्माण कार्य के लिये मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को एजेंसी नियुक्त किया गया है। मण्डल इसके लिये हुडको से 67 करोड़ 50 लाख रुपये का ऋण लेगा। इसके लिये राज्य सरकार प्रतिभूति देगी।

पाटन-रेहली-तेंदूखेड़ा मार्ग

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से पाटन-रेहली-तेंदूखेड़ा मार्ग (राजमार्ग क्रमांक-15) को बीओटी योजना में निर्मित करवाने की सहमति दी। मार्ग की अनुमानित लागत 219 करोड़ 62 लाख तथा लम्बाई 86.60 किलोमीटर है।

मंत्रि-परिषद ने विभिन्न विभाग में पदस्थ 170 शासकीय सेवक के संविलियन का निर्णय लिया। इनमें मछली विभाग में 63, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में 13, राजस्व विभाग में 29, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में 14, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 34, आदिम-जाति कल्याण विभाग में एक और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में 16 कर्मचारी का संविलियन किया गया।

अन्य निर्णय

  • मंत्रि-परिषद ने शिवपुरी में भारत सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के लिये शिवपुरी में 15 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।

  • मंत्रि-परिषद ने अमेलिया (नार्थ) कोल ब्लॉक से उत्खनित कोयले की उत्पादन लागत/विक्रय दर निर्धारण समिति के गठन का निर्णय लिया।

  • मंत्रि-परिषद ने 'सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय संन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम-1993'' की निरस्ती का अनुमोदन कर इसे विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

दिनेश मालवीय/दुर्गेश रायकवार

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