No: 0 Dated: Aug, 14 2013

Agar-Malwa to be 51st district of Madhya Pradesh

 

Mukhyamantri Yuva Engineer-Contractor Yojana endorsed, Minor Mineral Rules Amended, Loans on zero percent interest to farmers this year too, Contributory pension scheme for Gram Panchayat Secretaries, Tahsil status to Badauni

Bhopal : Wednesday, August 14, 2013, 18:40 IST

 

A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan decided to constitute new district Agar-Malwa here today. The 51st district of Madhya Pradesh will come into being from August 16, 2013.

 

The new district has been carved by excluding Agar, Badaud, Susner and Nalkhera tahsils from Shajapur district. Population of the district spread over 2785 square kilometers will be 4 lakh 80 thousand. It will have two sub-divisions Agar and Susner. Situated on Indore-Kota Highway, Agar is mainly agrarian with one lakh 7 thousand farmers and 2 lakh hectare arable land.

 

The cabinet sanctioned posts of collector, SP, deputy collectors, ASP, DSPs, treasury officer, deputy director agriculture, executive engineer, PWD and other necessary posts for the new district. Sanction was also granted to create 163 new posts for SP office and working police force. Responsibility for offices of district-level officers etc. has been entrusted to Ujjain Divisional Commissioner.

 

Mukhyamantri Yuva Engineer-Contractor Yojana

The cabinet endorsed Mukhyamantri Yuva Engineer-Contractor Yojana announced by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan at Yuva Panchayat.

Under the scheme, 500 young engineers holding civil and electrical engineer’s degree will be imparted 6 months’ internship training. Public Works Department has been appointed nodal department for the scheme. Intern should be a domicile of the state. If number of applicants is more then their selection will be made through lottery system. In the selection, reservation quota prescribed by the State Government under Sewa Bharti Niyam for SC, ST and women will be adhered to.

Rs. 5000 per month honorarium each will be given to graduate engineers during training period and additional Rs. 2000 per month during field training. Following training, young engineers will be registered as C Grade contractors under Centralised Registration System but necessity of A and B Grade electricity licence holder contractors will continue for power distribution, transmission and generation under Madhya Pradesh Anugyapan Mandal (Vidyut) Viniyaman 1960. Engineers trained under Mukhyamantri Yuva Engineer-Contractor Yojana will be eligible to secure upto Rs. 25 lakh loan under Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana.

 

Minor Mineral Rules amended

The cabinet approved amendment in Rule 3 of Madhya Pradesh Gaun Khanij Niyam 1966. According to it, permission to mine minor minerals will be granted to Water Users Associations from government land allotted to them. This will ensure expansion of irrigation facility in the state. Muram (coarse sand) is used on large scale in government construction works in the state. Construction works are undertaken by government departments, boards, authorities, local bodies and public sector undertakings also. Amendment in Madhya Pradesh Gaun Khanij Niyam 1966 has been made for empowering executive engineers of government departments to sanction mining licencse of these minerals.

 

Interest-free loans to farmers

The cabinet decided to continue scheme to provide short-term interest-free loans to farmers through cooperative banks in year 2013-14 also. It was also decided to set due date for re-payment of loans distributed for Kharif season as March 28, 2014 instead of March 15 under the scheme. This will facilitate farmers to re-pay loans in time.

 

Pulses from other states exempted from Mandi Fee

The cabinet decided to exempt from Mandi Fee pulses of urad/urada, moong, tuar/arhar, gram, masoor and matar/batra/batri etc. for next one year. At present, a number of Dal Mills are processing pulses in the state giving jobs to thousands of people. The decision has been taken to promote pulses processing in the state.

 

Contributory pension to Gram Panchayat Secretaries

The cabinet decided to implement contributory pension scheme for Panchayat Secretaries working in over 23 thousand Gram Panchayats in the state. This was announced by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan on March 24 last. Panchayat Secretaries’ association had been raising this demand from time to time.

 

New tahsil

The cabinet decided to accord tahsil status to Revenue Inspector Circle Badauni in Datia district. The new tahsil will have 36 Patwari Halkas and 78 villages. One post each of tahsildar and naib tahsildar, 5 assistant Grade-3, and 6 other posts have been sanctioned for the new tahsil.

 

Other decisions

  • In view of necessity for transfers of contractual school teachers having assumed duties as contractual school teachers Grade 1, 2 and 3, the cabinet endorsed the directives issued regarding transfer of newly appointed contractual school teachers within the local body and from one body to another if posts are vacant category-wise/reservation-wise/subject-wise. Only women teachers will get this benefit.

  • The cabinet decided to allot 18.500 hectare land to NTPC Limited in Narsinghpur district to set up a thermal power project.

  • The cabinet decided to grant State Government’s security for availing loans and interest payable on it to Madhya Pradesh Finance Corporation for availing loans from HUDCO, commercial banks and private placement bonds.

  • The cabinet accorded administrative sanction to Sanaudha water supply scheme in Sagar district. The scheme implemented by Madhya Pradesh Water Corporation Limited covers 32 villages. Its cost is Rs. 54 crore 61 lakh.

  • The cabinet sanctioned creation of 17 teaching and 26 non-teaching posts under self-finance scheme at Pharmacy Study Cente of Vikram University, Ujjain. The sanction has been granted on the condition that the burden of recurring expenses on these posts will be borne by concerning institution from fees realised from courses conducted by it.

  • The cabinet approved draft of ordinance 2013 regarding constitution of Shri Satyasai University of Technology and Medical Science, Sehore.

  • The cabinet granted permission to create 313 posts of block women’s empowerment officers under Directorate of Women’s Empowerment.

  • The cabinet decided to grant one-time exemption of one year in qualifying service for filling up 4 of the promotion quota vacancies of stenographers in Mantralaya.

  • The cabinet sanctioned one post each of protocol assistant and steno-typist for Madhya Pradesh Bhavan Mumbai office.

  • The cabinet endorsed the Chief Minister’s order to fill up 14 newly created direct recruitment posts of DSP through promotions while relaxing departmental service recruitment rules.

  • The cabinet decided to sanction one post each of district law officer, 2 of assistant grade-3 and one class-4 post each for Alirajpur, Dindori, Umaria and Singrauli districts.

  • The cabinet sanctioned revised pay scale for Panchayat Secretaries working in Gram Panchayats. This pay scale will be implemented with effect from August 1, 2013.

D.K. Malviya

 

 

आगर-मालवा बनेगा मध्यप्रदेश का 51वाँ जिला (मंत्रि-परिषद् के निर्णय)

मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कांट्रेक्टर योजना को मंजूरी, गौण-खनिज नियम में संशोधन, किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण इस वर्ष भी, ग्राम पंचायत सचिवों के लिये अंशदायी पेंशन योजना, बड़ौनी को तहसील का दर्जा

Bhopal : Wednesday, August 14, 2013, 16:46 IST

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में नये जिले आगर-मालवा के गठन का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश का यह 51वाँ जिला 16 अगस्त 2013 से अस्तित्व में आ जायेगा।

 

नया जिला वर्तमान शाजापुर जिले की आगर, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा तहसीलों को मिलाकर बनाया गया है। कुल 2785 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस जिले की जनसंख्या 4 लाख 80 हजार होगी। जिले का मुख्यालय आगर होगा। इसमें आगर और सुसनेर दो अनुविभाग होंगे। इंदौर-कोटा राजमार्ग पर स्थित आगर कृषि प्रधान है। यहाँ किसानों की संख्या एक लाख 7 हजार तथा 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि रकबा है।

 

नवीन जिले के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ डिप्टी कलेक्टरों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय अधिकारी, उप संचालक कृषि, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सहित अन्य आवश्यक पदों को मंत्रि-परिषद् ने मंजूरी दी। नवीन जिले के लिये पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा कार्यपालिक पुलिस बल के लिये 163 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। जिला-स्तरीय पदाधिकारियों की कार्यालय व्यवस्था आदि का दायित्व आयुक्त उज्जैन संभाग को दिया गया है।

 

मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कांट्रेक्टर योजना

मंत्रि-परिषद् ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा युवा पंचायत में की गई घोषणा के अनुपालन में प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कांट्रेक्टर योजना को मंजूरी दी।

योजना में सिविल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्रीधारी 500 युवा अभियंता को 6 माह का प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप) दिया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन के लिये लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रशिक्षु को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर प्रशिक्षु का चयन लॉटरी द्वारा किया जा सकेगा। प्रशिक्षुओं के चयन में राज्य सरकार द्वारा जारी सेवा भर्ती नियमों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण कोटे का पालन किया जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि में स्नातक अभियंता को 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। मैदानी प्रशिक्षण के समय मैदानी भत्ते के रूप में 2000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त दिया जायेगा। प्रशिक्षण के बाद युवा इंजीनियरों को राज्य शासन की केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत 'सी' श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकेगा, लेकिन मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियमन 1960 की पूर्ति के लिये विद्युत वितरण, ट्रांसमिशन और उत्पादन से संबंधित कार्यों के लिये ठेकेदारों को 'ए' और 'बी' श्रेणी के विद्युत लायसेंस धारक होने की आवश्यकता यथावत बनी रहेगी। योजना में प्रशिक्षित इंजीनियर मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में 25 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

 

गौण-खनिज नियम में संशोधन

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश गौण-खनिज नियम 1966 के नियम-3 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार जल उपभोक्ता संथाओं को उनके द्वारा हाथ में लिये गये कार्यों के लिये शासकीय भूमि से गौण-खनिज निकालने में छूट प्राप्त हो सकेगी। इससे प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार में सुगमता होगी। प्रदेश में शासकीय निर्माण कार्यों में मुरम का उपयोग बहुतायत से होता है। निर्माण कार्य शासकीय विभागों तथा बोर्ड, प्राधिकरण, स्थानीय निकाय एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा भी किया जाता है। इन खनिजों की उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के अधिकार शासकीय विभागों के कार्यपालन यंत्री एवं इनके समकक्ष अधिकारी को दिये जाने के लिये मध्यप्रदेश गौण-खनिज नियम 1996 में संशोधन किये गये हैं। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में मिट्टी एवं मुरम खनिज को रायल्टी से मुक्त किये जाने के लिये नियम में संशोधन किये गये हैं।

 

किसानों को बिना ब्याज ऋण

मंत्रि-परिषद् ने वर्ष 2012-13 में लागू की गई सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध करवाने की योजना को वर्ष 2013-14 में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया। योजना में चालू खरीफ फसल के लिये वितरित अल्पावधि ऋण के लिये ड्यू डेट 15 मार्च के स्थान पर 28 मार्च 2014 रखने का भी निर्णय लिया गया। इससे किसानों को समय पर ऋण चुकाने के लिये और समय मिल सकेगा।

 

बाहर की दलहन पर मण्डी फीस से छूट

मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश में आयातित दलहनों यथा उड़द/उड़दा, मूँग, तुअर/अरहर, चना, मसूर एवं मटर/बटरा/बटरी आदि पर आगामी एक वर्ष के लिये मण्डी फीस से छूट देने का निर्णय लिया। यह निर्णय प्रदेश में दलहन की आपूर्ति बनाये रखने के लिये लिया गया है। प्रदेश में वर्तमान में अनेक दाल उद्योग दलहन प्र-संस्करण का कार्य कर रहे

हैं, जिससे हजारों लोगों को काम मिल रहा है। इस निर्णय से प्रदेश में दलहनों के उत्पादन में प्र-संस्करण को प्रोत्साहन मिलेगा।

 

ग्राम पंचायत सचिवों को अंशदायी पेंशन

मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश की 23 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों के लिये अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत 24 मार्च को यह योजना लागू करने की घोषणा की थी। पंचायत सचिवों के संगठनों द्वारा समय-समय पर इस संबंध में माँग की जाती रही है।

 

नई तहसील

मंत्रि-परिषद् ने दतिया जिले के राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ौनी को तहसील का दर्जा देने का निर्णय लिया। नई तहसील में 36 पटवारी हल्के और 78 गाँव होंगे। नई तहसील के लिये तहसीलदार और नायब तहसीलदार के एक-एक, सहायक ग्रेड-3 के 5 तथा अन्य 6 पद स्वीकृत किये गये।

 

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद् ने संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 के नियोजन में पदभार ग्रहण करने वाले संविदा शाला शिक्षकों के स्थान परिवर्तन की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए नवनियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के निकाय के भीतर पद-स्थापना स्थान में परिवर्तन तथा एक निकाय से दूसरे निकाय में श्रेणीवार/आरक्षणवार/विषयवार पद रिक्त होने पर स्थान परिवर्तन संबंधी जारी निर्देश का अनुसमर्थन किया। स्थान परिवर्तन में केवल महिलाओं को अवसर प्राप्त होगा।

 

मंत्रि-परिषद् ने एनटीपीसी लिमिटेड को नरसिंहपुर जिले में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिये 18.500 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।

 

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश वित्त निगम को हुडको, वाणिज्यिक बैंक एवं प्रायवेट प्लेसमेंट बाण्ड्स से प्राप्त 350 करोड़ रुपये के ऋण एवं उस पर देय ब्याज के भुगतान के लिये राज्य शासन की प्रत्याभूति देने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने सागर जिले की सानौधा जल प्रदाय योजना को प्रशासकीय अनुमोदन दिया। मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इस योजना में 32 गाँव शामिल हैं और इसकी लागत 54 करोड़ 61 लाख रुपये है।

 

मंत्रि-परिषद् ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की फार्मेसी अध्ययन शाला के लिये स्व-वित्तीय योजना में 17 शैक्षणिक एवं 26 गैर शैक्षणिक पद के सृजन को स्वीकृति दी। स्वीकृति इस शर्त पर दी गई है कि इन पदों की पूर्ति पर आने वाला आवर्ती वित्तीय भार संबंधित फार्मेसी अध्ययन शाला द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से प्राप्त शुल्क से किया जायेगा।

 

मंत्रि-परिषद् ने श्री सत्यसांई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मेडिकल साइंस सीहोर के संबध में प्रस्तुत अध्यादेश 2013 के प्रारूप का अनुमोदन किया।

 

मंत्रि-परिषद् ने महिला सशक्तिकरण संचालनालय के अंतर्गत विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के 313 पद के सृजन को मंजूरी दी।

 

मंत्रि-परिषद् ने मंत्रालय में शीघ्रलेखक के पदोन्नति कोटे में रिक्त पद में से 4 की पूर्ति के लिये अर्हकारी सेवा में एक वर्ष की छूट एक बार देने का निर्णय लिया गया।

 

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश भवन मुम्बई कार्यालय के लिये शिष्टाचार सहायक तथा स्टेनो टायपिस्ट के एक-एक पद की स्वीकृति दी।

 

मंत्रि-परिषद् ने उप पुलिस अधीक्षक के सीधी भर्ती के नवनिर्मित 14 पद को विभागीय सेवा भर्ती नियम शिथिल करते हुए पदोन्नति से भरने के लिये मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आदेश का अनुसमर्थन किया।

 

मंत्रि-परिषद् ने अलीराजपुर, डिण्डोरी, अनूपपुर, उमरिया और सिंगरौली में जिला विधिक अधिकारी का एक-एक, सहायक ग्रेड-3 के 2-2 तथा चतुर्थ श्रेणी का एक-एक पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

 

मंत्रि-परिषद् ने ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों को संशोधित वेतनमान स्वीकृत किया। यह वेतनमान एक अगस्त 2013 से लागू होगा।

दुर्गेश रायकवार/दिनेश मालवीय

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