No: 0 Dated: Aug, 26 2013

Adhyapak cadre to get pay equal to teachers of State Govt.

Reimbursement of fee of SC, ST students studying in Pvt. institutions 
House Rent Assistance for SC, ST students 
VAT on ATF reduced 
Land allotment policy for socio-cultural institutions approved 
Anganwadi workers’ honorarium increased 
Increase in Governor’s Discretionary Fund Rs. one crore sanctioned for Sita Mata Mandir in Sri Lanka 
Land to cooperative societies for construction of godowns

Bhopal : Monday, August 26, 2013, 22:50 IST

 

A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan today decided to change pay structure of Adhyapak cadre. As per the decision taken in the context of Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan’s announcement, pay of Adhyapak cadre under panchayats and urban bodies and government school teachers has been equalised. As on date, amount of difference will be payable in 4 yearly instalments as interim relief. It will entail yearly burden of Rs. 400 crore.

 

Reimbursement of fee of SC, ST students

The cabinet decided to reimburse the fee of SC, ST students pursuing MBBS, BDS, engineering, nursing, B Ed. Polytechnic diploma and pharmacy in private colleges. So far, this facility was available to SC, ST students studying in government colleges only. Reimbursement of minimum admission fee fixed by Regulatory Committee will be reimbursed. This decision will benefit 35 thousand students.

 

House rent assistance

The cabinet decided to provide house rent assistance to SC, ST students who fail to find place in post-matric hostels. As per announcement of Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan, sanction was granted to start Aawas Sahayata Yojana for SC, ST students from year 2013-14. Rs. 2500 per month assistance will be given for 2 students in class IX and XII at district-level and Rs. 2000 per month for 2 students at development block level.

 

VAT on ATF reduced

The cabinet decided to reduce VAT on air turbine fuel (ATF) to 5 percent. At present VAT on ATF is 23 percent at Bhopal and Indore and 13 percent at other places. It is noteworthy that Shri Shivraj Singh Chouhan had recently announced to reduce VAT on ATF.

 

Land to socio-cultural organisations

The cabinet approved policy for allotting land to social, cultural and other organisations engaged in philanthropy activities. As per the decision, 25 percent premium and 5 percent lease rent on the premium will be realised on such land. For allotment, organisations will have to apply in the proforma prescribed by concerning district collector along with required information. The collector will allot land after screening application through transparent process. Organisation will not be allowed to conduct commercial activities on the allotted land and construction work on the land will have to be started within a year and completed within 3 years.

 

Anganwadi workers’ honorarium increased

The cabinet decided to increase additional honorarium of Anganwadi workers from Rs. 1000 to Rs. 2000 per month. Besides, honorarium of Anganwadi assistants was increased from Rs. 500 to Rs. 1000 per month and also Rs. 1000 per month for sub-anganwadi assistants.

 

Increase in Governor’s Discretionary Fund

The cabinet decided to increase prescribed annual limit of Governor’s Discretionary Fund. It has been increased from Rs. 30 lakh to Rs. one crore per annum. Of this, the Governor can sanction 25 percent amount to people from outside the state. Upper limit for assistance to people from outside the state will Rs. 50 thousand as in case for those from the state.

 

Land for godown construction

As part of efforts to make agriculture profitable, the cabinet decided to allot land free to Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation and primary credit cooperative societies to construct godowns. Due to this decision, storage capacity in the state will rise further and farmers will be helped to secure fair prices for their produces.

 

Other decisions

 

  • The cabinet gave its consent to construct Nagda-Gogapur main district road under BOT scheme through Madhya Pradesh Road Development Corporation. The 14.98 km long road will cost Rs. 40 crore 54 lakh.
  • The cabinet accorded administrative sanction of Rs. 180 crore 54 lakh for Burhanpur bypass. The work will be done on BOT basis.
  • The cabinet accorded sanction to construct new building of Jabalpur district court. Apart form convenience in judicial works, this will provide better facilities to advocates. Over Rs. 157 crore is estimated to be spent on the building’s construction.
  • The cabinet decided to increase sanctioned posts of security personnel in structure of Madhya Pradesh Power Generating Company from 25 to 235. The increased posts include 135 posts of security guards.
  • The cabinet approved setting up of divisional office of Public Works Department at newly constituted Agar-Malwa district.
  • The cabinet decided to continue Integrated Mulberry Development & Extension Scheme and Integrated Tusser Silk Development and Extension Scheme during XII Plan also. .
  • The cabinet sanctioned creation of 28 posts for Bhopal, Indore, Gwalior, Rewa and Sagar medical colleges. Creation of these posts will facilitate treatment of cancer.
  • The cabinet decided to sanction 32 posts in the Directorate of Food. Besides, 3 posts of District Supply Officer will also be upgraded at divisional headquarters Morena, Hoshangabad and Shahdol.
  • The cabinet decided to accord equal status to ITI qualification to multi-skilling course of ITI s upgraded under Centre of Excellence Scheme for appointment in all administrative departments, undertaking, board, corporations, educational institutions and industries.
  • The cabinet accorded revised sanction of Rs. 84 crore 81 lakh for acquisition of land for expansion of Devi Ahilya Airport, Indore.
  • The cabinet sanctioned 18 posts at state-level, 60 district-level and 518 posts at development block and project-level under ICDS.
  • The cabinet sanctioned Rs. 52 crore 47 lakh as per estimate of construction of “Madhya Lok” guest house of the State Government on land situated at Washi Navi Mumbai.
  • The cabinet approved proposed Rs. 193 crore 91 lakh Mantralaya (Vallabh Bhavan) annexes. Under it, 2 annexe buildings will be constructed, which will be fully equipped.
  • The cabinet gave its consent to sanction 9300-34800 grade salary and 3600 grade pay to officers of subordinate accounts service cadre (treasury and accounts).
  • As per announcement of Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan, the cabinet directed Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation to provide Rs. one crore in lump sum to Shri Mahalinga Swami Sewa Trust for constructing Sita Mata Mandir at Devrompola (Sri Lanka).
  • The cabinet according in-principle sanction on certain conditions for coal supply to JP Bina Power Limited from Ameliya coal block.
  • Durgesh Raikwar/D.K. Malviya

 

अध्यापक संवर्ग को राज्य शासन के शिक्षकों के समान वेतन

निजी संस्थाओं में पढ़ने वाले अजा-अजजा विद्यार्थियों के शुल्कों की भी प्रतिपूर्ति

अजा-अजजा विद्यार्थियों को आवास सहायता

ए.टी.एफ. पर वेट की दर हुई कम

सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं को भूमि आवंटन की नीति मंजूर

आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि

राज्यपाल के स्वेच्छानुदान में वृद्धि

श्रीलंका में सीता माता मंदिर के लिये एक करोड़ मंजूर

गोदाम निर्माण के लिये सहकारी समितियों को भूमि

Bhopal : Monday, August 26, 2013, 21:35 IST

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में अध्यापक संवर्ग की वेतन संरचना में परिवर्तन का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में लिये गये इस निर्णय के अनुसार पंचायतों और नगरीय निकायों में नियुक्त अध्यापक संवर्ग की वेतन संरचना राज्य शासन के शिक्षक संवर्ग के समान की गई है। वर्तमान स्थिति में अंतर की राशि आगामी 4 वार्षिक किस्त में अंतरिम राहत के रूप में दी जायेगी। इस पर प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।

 

निजी संस्थाओं के अजा-अजजा विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति

मंत्रि-परिषद् ने अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, बी.एड., पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, फार्मेसी में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के शुल्कों की भी प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया। अभी तक सिर्फ शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले इन वर्ग के विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलती थी। विद्यार्थियों को प्रवेश एवं फीस नियामक समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस निर्णय से लगभग 35 हजार विद्यार्थी को लाभ होगा।

 

आवास सहायता

मंत्रि-परिषद् ने अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के ऐसे विद्यार्थियों को आवास सहायता देने का निर्णय लिया, जिन्हें पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप अनुसूचित-जाति के छात्र-छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना वर्ष 2013-14 से संचालित करने की स्वीकृति दी गई। इन छात्र-छात्राओं को कक्षा 11वीं और 12वीं में जिला-स्तर पर 2 छात्र के लिये 2500 एवं विकासखण्ड-स्तर पर 2 छात्र के लिये 2000 रुपये मासिक आवास सहायता दी जायेगी।

अनुसूचित-जनजाति के पोस्ट मेट्रिक छात्र-छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना में प्रत्येक छात्र-छात्रा को जिला-स्तर पर 1250 रुपये प्रतिमाह तथा तहसील/ब्लॉक स्तर पर 1000 रुपये प्रतिमाह आवास सहायता दी जायेगी। यह राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधी जमा होगी।

 

ए.टी.एफ. पर वेट घटा

मंत्रि-परिषद् ने एयर टर्बाइन फ्यूल (ए.टी.एफ.) पर वेट की दर घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। वर्तमान में ए.टी.एफ. पर भोपाल और इंदौर में 23 प्रतिशत तथा अन्य स्थान पर 13 प्रतिशत वेट लगता है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में प्रदेश में ए.टी.एफ. पर वेट कम करने की घोषणा की थी।

 

सामाजिक संस्थाओं को भूमि

मंत्रि-परिषद् ने सामाजिक, सांस्कृतिक और परोपकार के काम में लगी हुई संस्थाओं को भूमि-आवंटन के संबंध में नीति का अनुमोदन किया। निर्णय के अनुसार आवंटित भूमि पर 25 प्रतिशत प्रीमियम और 25 प्रतिशत का 5 प्रतिशत भू-भाटक लिया जायेगा। भूमि आवंटन के लिये संस्थाओं द्वारा कलेक्टर को विहित प्रारूप में आवश्यक जानकारियों के साथ आवेदन करना होगा। कलेक्टर परीक्षण के बाद पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का आवंटन करेंगे। आवंटित भूमि पर संस्था द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकेंगी और भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर उसे 3 वर्ष में पूरा करना होगा।

 

आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा

मंत्रि-परिषद् ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अतिरिक्त मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। साथ ही आँगनवाड़ी सहायिका का मानदेय 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह और उप आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया।

 

राज्यपाल के स्वेच्छानुदान में वृद्धि

मंत्रि-परिषद् ने राज्यपाल के विवेकाधीन अनुदान मद के लिये निर्धारित वार्षिक सीमा में वृद्धि करने का निर्णय लिया। इस राशि को 30 लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये वार्षिक कर दिया गया है। राज्यपाल इसमें से 25 प्रतिशत राशि प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों को भी स्वीकृत कर सकते हैं। राज्य के बाहर स्वेच्छानुदान की प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा राज्य के समान ही 50 हजार रुपये होगी।

 

गोदाम निर्माण के लिये भूमि

मंत्रि-परिषद् ने कृषि को लाभकारी धंधा बनाने के लिये किये जा रहे प्रयासों के तहत गोदाम निर्माण के लिये मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित और प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों को नि:शुल्क भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रदेश में भण्डारण क्षमता बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

 

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद् ने नागदा-गोगापुर मुख्य जिला मार्ग को बीओटी योजना में मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से निर्मित करवाने की सहमति दी। कुल 14.98 किलोमीटर लम्बे इस मार्ग की लागत 40 करोड़ 58 लाख रुपये होगी।

 

मंत्रि-परिषद् ने बुरहानपुर बायपास मार्ग के लिये 180 करोड़ 54 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। यह कार्य बीओटी आधार पर किया जायेगा।

 

मंत्रि-परिषद् ने जबलपुर के नवीन जिला न्यायालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी। इससे न्यायालयीन कार्यों के साथ-साथ अधिवक्ताओं को भी कार्य करने में ज्यादा सुविधा होगी। भवन निर्माण पर 157 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है।

 

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी की संगठनात्मक संरचना में स्वीकृत सुरक्षा-कर्मियों के नियमित पद 25 से बढ़ाकर 235 करने का निर्णय लिया। बढ़े हुए पदों में सुरक्षा सैनिकों के 158 पद शामिल हैं।

 

मंत्रि-परिषद् ने नव-निर्मित आगर-मालवा जिले के लिये लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी।

 

मंत्रि-परिषद् ने एकीकृत मलबरी विकास एवं विस्तार योजना तथा एकीकृत टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में निरंतर रखने का निर्णय लिया।

 

मंत्रि-परिषद् ने चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और सागर के लिये 28 पद के सृजन को मंजूरी दी। इन पद के निर्मित होने से केंसर के इलाज की सुविधा में वृद्धि होगी।

 

मंत्रि-परिषद् ने खाद्य विभाग के संचालनालय में 32 पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया। साथ ही संभागीय मुख्यालय मुरैना, होशंगाबाद एवं शहडोल के जिला आपूर्ति अधिकारी के 3 पद का उन्नयन किया जायेगा।

 

मंत्रि-परिषद् ने सभी प्रशासनिक विभाग, उपक्रम, मण्डल, निगम, शैक्षणिक संस्था, संगठन तथा उद्योग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना में उन्नयन की गई आईटीआई के मल्टी स्किलिंग कोर्स और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर एडवांस माड्यूल को संबंधित क्षेत्र में रोजगार/भर्ती के लिये आईटीआई के समकक्ष योग्यता मान्य करने का निर्णय लिया।

 

मंत्रि-परिषद् ने देवी अहिल्या होलकर विमान तल इंदौर के विस्तार के लिये किये गये भू-अर्जन के लिये 84 करोड़ 81 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

 

मंत्रि-परिषद् ने आईसीडीएस योजना में राज्य-स्तर पर 18, जिला-स्तर पर 60 और विकासखण्ड तथा परियोजना-स्तर पर 518 पद को मंजूरी दी।

 

मंत्रि-परिषद् ने वासी नवी मुम्बई स्थित भू-खण्ड पर राज्य शासन के अतिथि गृह 'मध्यालोक' के निर्माण के लिये प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार अनुमानित लागत 52 करोड़ 47 लाख रुपये का अनुमोदन किया।

 

मंत्रि-परिषद् ने मंत्रालय (वल्लभ भवन) विस्तार के लिये 193 करोड़ 91 लाख रुपये की प्रस्तावित परियोजना को मंजूरी दी। इसमें 2 नवीन विस्तार भवन बनाये जायेंगे, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से लेस होंगे।

 

मंत्रि-परिषद् ने अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग (कोष एवं लेखा) के अधिकारियों को वेतनमान 9300-34800 में ग्रेड वेतन 3600 देने पर सहमति व्यक्त की।

 

मंत्रि-परिषद् ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप श्री महालिंगा स्वामी सेवा ट्रस्ट को दीवूरोमपोला (श्रीलंका) में सीता माता मंदिर निर्माण के लिये एक करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान देने के लिये मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को निर्देशित किया।

 

मंत्रि-परिषद् ने अमेलिया नार्थ ब्लॉक से जेपी बीना पॉवर लिमिटेड को कोयले के प्रदाय की सैद्धांतिक स्वीकृति कतिपय शर्तों पर दी।

दुर्गेश रायकवार/दिनेश मालवीय

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