6 percent plots to be reserved for poor by colonisers in Gram Panchayat areas bordering cities,Assistance on damage to houses enhanced, Number of SC students for study abroad increased, Guarantee for power distribution companies, Upgradation of district roads, CABINET DECISIONS
No: ----- Dated: Dec, 03 2014
6 percent plots to be reserved for poor by colonisers in Gram Panchayat areas bordering cities,Assistance on damage to houses enhanced, Number of SC students for study abroad increased, Guarantee for power distribution companies, Upgradation of district roads, CABINET DECISIONS
Bhopal : Wednesday, December 3, 2014, 21:31 IST
A state cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan here today decided that colonisers will have to reserve for the poor and weaker sections 6 percent of total built-up area in saleable residential area in villages under Gram Panchayats near city limits. In case of dwelling units also, 6 percent of total built-up area will be reserved on mandatory basis. As a result of this, families of these classes will get systematic houses at low cost.
In case coloniser does not reserve plots/houses for economically weaker section/low-income group, he will have to deposit shelter fee to concerning Zila Panchayat. Using this amount, houses will be built for rural houseless people of EWS/LIG category.
Besides, the coloniser will also have to deposit shelter fee for outer development of colony including roads, water disposal and sewage system’s maintenance. Coloniser will have to deposit Rs. 50 thousand as registration fee for construction of colony in Gram Panchayats. Earlier, this fee was Rs. 5000. For development of colony, building permission fee has been enhanced to Rs. 10 thousand per hectare.
Relief against damage to houses enhanced
The cabinet has enhanced relief against damage to houses. Accordingly, in the districts under Integrated Action Plan (IAP), compensation amount has been enhanced from Rs. 70 thousand to Rs. 75 thousand if a house is completely damaged.
According to Union Home Ministry’s Naxal Management Division, Balaghat, Anuppur, Dindori, Mandla, Seoni, Shahdol, Sidhi, Umaria, Chhindwara and Singrauli districts of the state are included in IAP category.
In case a house is seriously damaged (damage over 50 percent), the compensation amount has been enhanced from Rs. 6,300 to Rs. 12 thousand 600 on pucca house and from Rs. 3,200 to Rs. 3,800 on kuchcha house.
In case of partially damaged houses (damage between 15 and 50 percent), the maximum relief amount has been enhanced from Rs. 2,500 to Rs. 3,800 on pucca house (except shanty) and Rs. 1900 to Rs. 2300 on kuchcha house (except shanty).
Maximum relief amount against damage to animal enclosure adjoining house has been enhanced from Rs. 1250 to Rs. 1500.
Number of SC students for study abroad increased
The cabinet decided to increase number of scheduled caste students for study abroad from 10 to 50. It has also been decided to extend their income limit from Rs. 5 lakh to Rs. 6 lakh per annum. Tuition fee, maintenance allowance and contingency allowance rate under foreign study scheme have also been enhanced. New courses have also been included for studies.
Guarantee for power distribution companies
The cabinet decided to give guarantee of Rs. 1050 crore short/medium term loans from Power Finance Corporation/Rural Electrification Corporation, New Delhi for all three power distribution companies in the state for arranging working capital. This amount is Rs. 350 crore for each company.
It was decided to give guarantee on Rs. 100 crore loan to be obtained by Madhya Pradesh Power Generating Company for arrangement of working capital from Power Finance Corporation/Rural Electrification Corporation/Financial institutions.
The power distribution companies and Power Generating Company will pay guarantee fee of 0.5 percent to the state government against loan guarantee.
Upgradation of district roads
The cabinet decided to assign to Madhya Pradesh Road Development Corporation the work of upgrading 41 roads measuring 1149.836 kilometers in the second phase of Madhya Pradesh District Connectivity Sector Project for main district roads funded by Asian Development Bank. The cabinet gave administrative sanction of Rs. 2157.37 crore for this.
Project’s total cost is 500 million US dollars, of which Asian Development Bank will give loan of Rs. 350 million dollars. Burden of remaining 150 million dollars will be borne by the state government. Under the project, rural populace will get smooth roads linking district headquarters with places of tourism and religious importance. This will also create employment opportunities.
On the basis of connectivity and in view of present and future traffic, 830.603 km out of 1149.836 km long roads are proposed to be converted to intermediate lane and 319.283 km long roads to double lane.
2250 posts created in School Education Department
The cabinet sanctioned creation of 2250 posts in School Education Department. For 50 high schools to be upgraded during year 2014-15, a total of 400 posts of school principals, contractual school teacher grade-1, contractual school teacher grade-3, contractual assistant grade-3, entry operator and school manager have been sanctioned and posts of principal, contractual school teacher grade-1, have been sanctioned for contractual school teacher grade-3, contractual assistant grade-3, entry operator and accountant have been sanctioned for 100 higher secondary schools.
Increase in seats
The cabinet gave administrative and financial sanction to increase 550 seats in 25 pre-matric hostels of Tribal Welfare Department below 50 seats where seats could not be increased during year 2014-15. According to a decision of Project Examination Committee, sanction was granted to create posts of 25 contractual class IV employees. Recurring expenditure of Rs. 72.54 lakh and non-recurring expenditure of Rs. 38.50 lakh are estimated to be incurred on this.
Posts for Vidhan Sabha
The cabinet sanctioned filling up of 7 regular posts of computer operators and 25 of date entry operators through outsourcing for carrying out office works following computerization of all sections of Vidhan Sabha as well as for sending and receiving online questions to Vidhan Sabha Secretariat.
Other decisions
The cabinet decided to upgrade 32 posts of district public prosecution officer and 32 posts of assistant district public prosecution officer and created 50 posts of additional district public prosecution officer, 32 assistant grade-3 and 25 posts of peon.
The cabinet decided to give one-time relaxation of 2 years in provisioned 5 years for qualifying test for promotion from assistant labour officer to labour officer.
D.K. Malviya
शहरी सीमा के पास ग्राम-पंचायत क्षेत्रों में कॉलोनाइजरों को गरीबों के लिये 6 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित करना होगा, मकानों की क्षति पर सहायता में वृद्धि, विदेश शिक्षा के लिये अजा विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, विद्युत वितरण कम्पनियों की गारंटी, जिला मार्गों का उन्नयन, मंत्रि-परिषद् के निर्णय
भोपाल : बुधवार, दिसम्बर 3, 2014, 20:55 IST
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में निर्णय लिया गया कि शहरी सीमा के निकट स्थित ग्राम-पंचायत क्षेत्र के गाँव में कॉलोनाइजरों को विक्रय योग्य आवासीय क्षेत्र में कुल निर्मित क्षेत्र का 6 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिये आरक्षित करना होगा। निर्मित आवासीय इकाइयों के मामले में भी कुल निर्मित क्षेत्र का 6 प्रतिशत आरक्षण करना अनिवार्य होगा। इससे इन वर्ग के परिवारों को कम दर पर व्यवस्थित आवास उपलब्ध होंगे।
कॉलोनाइजर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न वर्ग के लिये भूखण्ड/भवन आरक्षित न किये जाने की दशा में आश्रय शुल्क जमा करना होगी। आश्रय शुल्क की राशि संबंधित जिला पंचायत में जमा होगी। इस राशि से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग के ग्रामीण आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास निर्मित किये जायेंगे।
इसके अलावा कॉलोनी के बाह्य विकास कार्य के लिये कॉलोनाइजर को आश्रय शुल्क जमा करना होगा। इस कार्य में सड़कों, जल-निकास तथा मल-प्रवाह प्रणाली का संधारण शामिल है। ग्राम-पंचायतों में कॉलोनियों के निर्माण के लिये कॉलोनाइजर को 50 हजार रुपये रजिस्ट्रीकरण शुल्क जमा करना होगा। पहले यह शुल्क 5000 रुपये थी। कॉलोनी के विकास के लिये अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि कर उसे 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है।
मकानों की क्षति पर राहत में वृद्धि
मंत्रि-परिषद् ने मकान क्षति के मामलों में दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है। इसके अनुसार इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आईएपी) वाले जिलों में पक्के मकान के पूरी तरह नष्ट हो जाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को 70 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है।
वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नक्सल मेनेजमेंट डिवीजन के अनुसार प्रदेश के बालाघाट, अनूपपुर, डिण्डोरी, मण्डला, सिवनी, शहडोल, सीधी, उमरिया, छिन्दवाड़ा और सिंगरोली जिले आईएपी डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में आते हैं।
गंभीर क्षतिग्रस्त मकान (जहाँ क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हो) की स्थिति में पक्के मकान की क्षति पर राशि अधिकतम 6,300 रुपये से बढ़ाकर 12 हजार 600 रुपये तथा कच्चे मकान पर 3,200 रुपये से बढ़ाकर 3,800 रुपये कर दी गई है।
आंशिक क्षति-ग्रस्त मकान (क्षति 15 से 50 प्रतिशत) के मामले में पक्के मकान (झुग्गी के अलावा) की क्षति पर राहत राशि अधिकतम 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,800 रुपये तथा कच्चे मकान (झुग्गी के अलावा) के मामले में अधिकतम राशि 1900 रुपये से बढ़ाकर 2300 रुपये कर दी गई है।
मकान से संलग्न पशु-घर की क्षति पर राहत राशि अधिकतम 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है।
विदेश शिक्षा के लिये अनुसूचित-जाति के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी
मंत्रि-परिषद् ने विदेश अध्ययन के लिये जाने वाले अनुसूचित-जाति वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 करने का निर्णय लिया। उनके लिये आय-सीमा को बढ़ाकर 5 लाख से 6 लाख वार्षिक करने का भी निर्णय लिया गया। विदेश अध्ययन के लिये शैक्षणिक शुल्क, निर्वाह भत्ता और आकस्मिकता भत्ता की दरों में भी वृद्धि की गई है। अध्ययन के लिये नवीन पाठ्यक्रमों को भी जोड़ा गया है।
विद्युत वितरण कम्पनियों की गारंटी
मंत्रि-परिषद् ने तीनों विद्युत वितरण कम्पनी की कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिये उन्हें पॉवर फायनेंस कार्पोरेशन/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली से 1050 करोड़ रुपये के लघु/मध्यम अवधि ऋण के लिये गारंटी देने का निर्णय लिया। प्रत्येक कम्पनी के लिये यह राशि 350 करोड़ रुपये है।
मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी की कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिये कम्पनी द्वारा पॉवर फायनेंस कार्पोरेशन/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम/वित्तीय संस्था से प्राप्त किये जाने वाले 100 करोड़ के लघु/मध्यम अवधि ऋण के लिये गारंटी देने का निर्णय लिया।
ऋण की गारंटी के लिये वितरण कम्पनियों एवं पॉवर जनरेटिंग कम्पनी द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत की दर से गारंटी फीस का भुगतान किया जायेगा।
जिला मार्गों का उन्नयन
मंत्रि-परिषद् ने एशियन विकास बेंक द्वारा वित्त पोषित मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन के लिये प्रस्तावित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी सेक्टर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में चयन किये गये 1149.836 किलोमीटर लम्बाई के 41 मार्ग के उन्नयन का कार्य मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा करवाने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद् ने इस कार्य के लिये रुपये 2157.37 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
परियोजना की लागत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 350 मिलियन डॉलर का एशियन विकास बेंक द्वारा ऋण दिया जायेगा। शेष 150 मिलियन डॉलर का वित्तीय भार राज्य शासन वहन करेगा। परियोजना से ग्रामीण जनता को जिला मुख्यालय, पर्यटन, धार्मिक महत्व के स्थलों को जोड़ने वाला एक सुगम मार्ग यातायात के लिये उपलब्ध होगा। इससे रोजगार के बेहतर अवसर भी निर्मित होंगे।
कनेक्टीविटी के आधार पर वर्तमान तथा भविष्य में बढ़ने वाले यातायात को देखते हुए 1149.836 किलोमीटर में से 830.603 किलोमीटर में इंटरमीडियट लेन तथा 319.283 किलोमीटर में डबल लेन प्रस्तावित है।
स्कूल शिक्षा विभाग में 2250 पद निर्मित
मंत्रि-परिषद् ने स्कूल शिक्षा विभाग में 2250 पद निर्माण की स्वीकृति दी। इनमें वर्ष 2014-15 में प्रावधानित नवीन उन्नत 50 हाई स्कूल के लिये प्रति विद्यालय प्राचार्य, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 और संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3, संविदा सहायक ग्रेड-3, एन्ट्री ऑपरेटर और शाला प्रबंधक के 400 पद तथा 100 हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिये प्रति विश्वविद्यालय प्राचार्य, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 एवं संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3, संविदा सहायक ग्रेड-3, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और गणक के पद शामिल हैं।
सीटों में वृद्धि
मंत्रि-परिषद् ने आदिम-जाति कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2014-15 में शेष रहे 50 सीट से कम प्री-मेट्रिक स्तर के 25 छात्रावास में 550 सीट की वृद्धि किये जाने की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दी। परियोजना परीक्षण समिति के निर्णय के अनुसार इन छात्रावास के संचालन के लिये प्रति छात्रावास एक पद के मान से 25 संविदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। इसके लिये आवर्ती व्यय रुपये 72.54 लाख तथा अनावर्ती व्यय रुपये 38.50 लाख संभावित है।
विधानसभा के लिये पद
मंत्रि-परिषद् ने विधानसभा सचिवालय में ऑनलाइन प्रश्न भेजने तथा उत्तर प्राप्त करने के साथ ही विधानसभा की सभी शाखा के कम्प्यूटराइजेशन के फलस्वरूप उनके कार्य-संचालन के लिये कम्प्यूटर से संबंधित 7 नियमित पद तथा 25 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति दी।
अन्य निर्णय
· मंत्रि-परिषद् ने जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 32, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 50 पद का उन्नयन कर अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 50 पद, सहायक ग्रेड-3 के 32 तथा भृत्य के 25 पद के सृजन का निर्णय लिया।
· मंत्रि-परिषद् ने सहायक श्रम पदाधिकारी से श्रम पदाधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिये विभागीय भर्ती नियम में प्रावधानित 5 वर्ष की अर्हतादायी सेवा में 2 वर्ष की एक बार छूट देने का निर्णय लिया।
दिनेश मालवीय