No: 0 Dated: Feb, 12 2013

138 posts of judges sanctioned (CABINET DECISIONS)

 

Rs. 1,387 crore sanctioned for three irrigation projects, Honorarium of sewadars/priests of government-managed temples doubled, Funds for two national institutes at Bhopal, Biomass-based power project implementation policy amended

Bhopal : Tuesday, February 12, 2013, 16:50 IST

 

A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan today sanctioned 138 posts of judges and necessary staff for them. Of these, 52 posts are of District & Sessions Judge (entry level). Sanction has been accorded to create 468 posts for their staff. Besides, 86 posts of Civil Judge Class-2 (entry level) have also been sanctioned. Of these, 43 posts will be created in year 2012-13 and 43 in 2013-14. Sanction has also been accorded to create 301 posts each for their staff.

 

Rs. 1,387 crore for three irrigation projects

The cabinet accorded administrative sanction of Rs. 545 crore 90 lakh for Left Canal Project in Chhatarpur district. Project’s designed capacity is 43 thousand 850 hectare.

The cabinet accorded administrative sanction of Rs. 581 crore for expansion, strengthening and modernising Barna Major Project in Raisen district. From this project, 75 thousand 88 thousand hectare was irrigated in year 2012-13.

The cabinet accorded revised sanction of Rs. 260 crore 63 lakh for Singhpur Barrage Medium Project in Chhatarpur district. Project’s designed capacity is 10 thousand 200 hectare.

 

Honorarium to priests

The cabinet decided to double the honorarium of sewadars/priests of government-managed temples under the Religious Trusts & Endowment Department. At present, they are given honorarium as per a provision made in year 2003. The priests of temples sans land are given Rs. 500 per month, priests of temples with upto 5 acre land Rs. 350 per month and sewadars/priests of temples with above 5 acre upto 10 acre land are given Rs. 260 per month honorarium. Following the cabinet decision, their honorariums will increase to Rs. 1000, Rs. 700 and Rs. 520 per month, respectively.

 

Funds for two national institutes

The cabinet decided to make a provision of Rs. 5 crore in the budget every year from year 2012-13 to 2016-17 under the 12th Five-Year Plan for initial development and non-recurring expenses to National Institute of Governance and Urban Administration, Bhopal. It was also decided to make a provision of Rs. 2 crore towards recurring expenses in the budget of the Urban Administration & Development Department every year.

The institute will be established under the provisions of Madhya Pradesh Society Registration Act 1973. The cabinet also approved institute’s manual.

The cabinet decided to sanction Rs. 58 crore 65 lakh for establishment of a centre of National Institute of Fashion Technology. Earlier, the State Government had sanctioned Rs. 52 crore 90 lakh for the institute’s establishment and infrastructure building.

 

Biomass power policy

Deciding to amend the biomass-based power generation policy-2011, the cabinet approved some new provisions for speedy development in this sector. The proposed amendments will give a fillip to biomass-based power projects of estimated 1200 MW capacity in the state. At the same time, farmers will get extra income from agriculture waste.

The amendments aim at making project allotment process more transparent. Provision of performance guarantee to ensure implementation of projects and allotment of non-forest waste land as per project’s capacity for availability of additional biomass are main amendments.

D.K. Malviya

 

न्यायाधीशों के 138 पद स्वीकृत

तीन सिंचाई परियोजना को 1,387 करोड़ की स्वीकृति, शासन-संधारित मंदिरों के सेवादारों/पुजारियों का मानदेय दोगुना, भोपाल में दो राष्ट्रीय संस्थान के लिये धन-राशि, बायोमास आधारित विद्युत परियोजना क्रियान्वयन नीति में संशोधन

Bhopal : Tuesday, February 12, 2013, 16:18 IST

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में न्यायाधीश के 138 पद तथा उनके लिये आवश्यक अमले को स्वीकृति दी गई। इनमें से 52 पद जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के हैं। इनके अमले के लिये 468 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 86 पद सिविल जज वर्ग दो (प्रवेश स्तर) के स्वीकृत किये गये। इनमें से 43 पद वर्ष 2012-13 में और 43 पद वर्ष 2013-14 में सृजित किये जाएँगे। इनके अमले के लिये 301-301 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

 

तीन सिंचाई परियोजना को 1,387 करोड़ की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद् ने छतरपुर जिले की बाँयीं नहर परियोजना के लिये 545 करोड़ 90 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और निवेश निकासी की अनुमति दी। परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 43 हजार 850 हेक्टेयर है।

 

मंत्रि-परिषद् ने रायसेन जिले की बारना वृहद परियोजना के विस्तार तथा इसे सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिये 581 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति तथा निवेश निकासी की अनुमति दी। इस योजना से वर्ष 2012-13 में 75 हजार 88 हेक्टेयर में सिंचाई की गयी।

 

मंत्रि-परिषद् ने छतरपुर जिले की सिंहपुर बेराज मध्यम परियोजना के लिये 260 करोड़ 63 लाख रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति तथा निवेश निकासी की अनुमति प्रदान की। परियोजना की रूपांकित क्षमता 10 हजार 200 हेक्टेयर है।

 

पुजारियों का मानदेय

मंत्रि-परिषद् ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अन्तर्गत शासन-संधारित मंदिरों के सेवादारों/ पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर दोगुना करने का निर्णय लिया। वर्तमान में इन्हें मानदेय वर्ष 2003 में किये गये प्रावधान के अनुसार किया जाता है। जिन मंदिरों के पास भूमि नहीं है, उनके पुजारियों को 500 रुपये प्रतिमाह, जिन मंदिरों के पास 5 एकड़ तक भूमि है उन्हें 350 रुपये प्रतिमाह तथा जिन मंदिरों के पास 5 एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक भूमि है उनके सेवादारों/ पुजारियों को 260 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है। मंत्रि-परिषद् के निर्णय के अनुसार मानदेय की राशि बढ़कर क्रमशः 1000, 700 तथा 520 रुपये हो जायेगी।

 

दो राष्ट्रीय संस्थान के लिये धनराशि

मंत्रि-परषिद ने भोपाल में राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंध संस्थान भोपाल को आरंभ में विकास तथा अन्य अनावर्ती व्यय के लिये 12 वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक के लिये 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बजट प्रावधान करने का निर्णय लिया। संस्थान के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बजट में 2 करोड़ रुपये आवर्ती व्यय का प्रतिवर्ष प्रावधान करने का भी निर्णय लिया गया।

संस्थान की स्थापना मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत की जाएगी। मंत्रि-परिषद् ने संस्थान की नियमावली का भी अनुमोदन किया।

 

मंत्रि-परिषद् ने भोपाल में नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी के सेन्टर की स्थापना के लिये राज्य शासन द्वारा 58 करोड़ 65 लाख रुपये स्वीकृत करने का निर्णय लिया। इसके पूर्व राज्य शासन द्वारा संस्थान की स्थापना और अधोसंरचना निर्माण के लिये पूर्व में 52 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई थी।

 

बॉयोमास विद्युत नीति

मंत्रि-परिषद् ने बॉयोमास से विद्युत उत्पादन नीति 2011 में संशोधन का निर्णय लेते हुए इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिये कुछ नये प्रावधानों को स्वीकृति दी। प्रस्तावित संशोधनों से प्रदेश में आकलित 1200 मेगावाट की बॉयोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही किसानों को कृषि अपशिष्ट से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

संशोधनों में परियोजना आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये परफॉर्मेन्स गारंटी का प्रावधान तथा अतिरिक्त बॉयोमास की उपलब्धता के लिये गैर-वन पड़त भूमि का आवंटन परियोजना क्षमता के अनुसार किये जाने का प्रावधान शामिल है।

दिनेश मालवीय

 

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