No: 6 Dated: Jan, 28 2013

उत्तराखण्ड शासन 

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग 

अधिसूचना 

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 पर दिनांक 24 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 2013 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 

[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2013] 

उत्तराखण्ड राज्य के किसी मार्ग से होकर गुजरने वाले मोटरयानों पर परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिरोपित और संग्रह करने के लिये अधिनियम |

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 है।

    (2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। 

    (3) यह 15 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 

2. परिभाषायें :- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो 

    (क) "बैरियर" से इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित बैरियर अभिप्रेत है; 

    (ख) "उपकर" से परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अभिप्रेत है; 

    (ग) "उपकर निरीक्षक" से उत्तराखण्ड के किसी सडक मार्ग से होकर गुजरने वाले किसी मोटर यान से उपकर संग्रह करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और उसमें (एक) किसी "बैरियर" पर उपकर संग्रहण हेतु तैनात प्रत्येक सरकारी सेवक; और (दो) धारा 4 के अधीन उपकर संग्रहण हेतु किसी पट्टेदार द्वारा सेवायोजित कोई अभिकर्ता भी सम्मिलित है; 

    (घ) “संग्रहण प्राधिकारी" से धारा 11 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; 

    (ङ) "आयुक्त" से परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है; 

    (च) "पट्टेदार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 4 के अधीन पट्टे द्वारा उपकर संग्रह करने हेतु सशक्त किया गया है; 

    (छ) "हल्का मोटरयान” से लदान सहित अधिकतम भार 7500 कि0ग्रा0 वाला कोई मोटर कार या वैन अथवा जीप अथवा जिप्सी अभिप्रेत है; 

    (ज) "मोटरयान" से ऐसा कोई मोटरयान, जो लदान सहित भार या बिना लदान भार के स्वयं की शक्ति से चलाये जाने के लिये बनाया गया हो, अभिप्रेत है, उसमें मोटरयान अधिनियम, 1988 (59 सन् 1988) की धारा 2 के खंड (28) में परिभाषित मोटरयान भी सम्मिलित है परन्तु उसमें बैलगाडी या साइकिल सम्मिलित नहीं है;

    (झ) “अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है; 

    (ञ) "सरकारी गजट" से उत्तराखण्ड का सरकारी गजट अभिप्रेत है; 

    (ट) “मार्ग अवस्थाना" से मार्ग, सुरंग, ऊपरगामी सेतु, पुल, भूमिगत मार्ग, पंहुच या संधि मार्ग, उप मार्ग और उनसे आनुषंगिक अन्य सेवायें और सुविधायें अभिप्रेत है; 

    (ठ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; 

    (ड) "राज्य सरकार" या "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है; 

    (ढ) "टोकन" से अनुसूची के स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर पर उपकर के संग्रहण का प्रमाण अभिप्रेत है।

Full Document